नहीं ट्रांसफर होगा गायत्री का मुकदमा नूतन ठाकुर के विरोध के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

नहीं ट्रांसफर होगा गायत्री का मुकदमा नूतन ठाकुर के विरोध के बाद कोर्ट ने दिया आदेश

गायत्री प्रजापति की ट्रान्सफर याचिका ख़ारिज

लखनऊ -पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ थाना गोमतीनगर में दर्ज मुकदमे के पुनरीक्षण वाद के स्थानांतरण के संबंध में उनके द्वारा दायर याचिका आज जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार जौहरी द्वारा ख़ारिज कर दी गयी.

एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने श्री प्रजापति द्वारा गाजियाबाद की एक महिला की सहायता से उन्हें तथा उनके पति आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर को फर्जी बलात्कार मामले में फंसाने के संबंध में मुक़दमा लिखवाया था. लखनऊ पुलिस ने मामले में श्री प्रजापति के खिलाफ़ आरोपपत्र भेजा जिसे सीजेएम लखनऊ द्वारा संज्ञान लिया गया किन्तु संज्ञान लेते समय सीजेएम कोर्ट ने आरोपपत्र की कुछ धाराओं को हटा दिया.

राज्य सरकार ने इसके खिलाफ पुनरीक्षण वाद दायर किया था किन्तु श्री प्रजापति ने अपर जिला जज मुकेश कुमार सिंह द्वितीय को आरोपित कर वाद के स्थानांतरण की प्रार्थना की थी जिसका नूतन द्वारा विरोध किया गया था.

आज पारित आदेश में श्री जौहरी ने श्री प्रजापति के आरोपों को आधारहीन पाते स्थानांतरण वाद ख़ारिज कर मुकेश कुमार सिंह को पुनरीक्षण वाद का शीघ्र निस्तारण करने के आदेश दिए.

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