सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्कूलो में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्कूलो में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं

डेस्क-सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन कई बड़े फैसलों का साक्षी बनने जा रहा है। शीर्ष अदालत आधार की वैधता व अनिवार्यता पर अपना निर्णय सुना सकती है। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण और अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण सहित कई अन्य मसलों पर भी फैसला आ सकता है।

आधार की संवैधानिक वैधता और इसे लागू करने वाले वर्ष 2016 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर साढ़े चार महीने बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह वर्ष 1973 में केशवनंद भारती के ऐतिहासिक मुकदमे के बाद इसे सुनवाई के हिसाब से दूसरा लंबा मुकदमा माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मोबाइल कंपनी "आधार कार्ड" की मांग नहीं कर सकती है 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है,स्कूल प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा किसी ज़रूरतमंद को प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक की पुष्टि न हो पाना) की कमी के चलते लाभ से वंचित न किया जाए. CBSE, NEET आदि में आधार ज़रूरी नहीं, बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाज़त ज़रूरी, वयस्क होने के बाद वो खुद तय करें. स्कूल दाखिले के लिए आधार ज़रूरी नहीं है |

गरीमा के साथ जीवन मौलिक अधिकार है, आधार से वंचित तबके को गरिमा मिल रही है. 99.76% लोग आधार से जुड़े, अब उन्हें सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता |

किसी जानकारी का जारी होने क्या राष्ट्रहित में है? ये उच्च स्तर पर तय हो. जानकारी जारी करने का फैसला लेने में हाई कोर्ट जज की भी भूमिका हो. आधार एक हद तक निजता में दखल है लेकिन ज़रूरत को देखना होगा. कोर्ट ने माना कि आधार से समाज को फायदा हो रहा है |

जस्टिस सीकरी ने आधार पर फैसला पढ़ते हुए कहा- हमें लगता है कि बायोमेट्रिक की सुरक्षा के पुख्ता उपाय हैं. कोर्ट ने कहा- किसी व्यक्ति का डेटा रिलीज़ करने से पहले उसे जानकारी दी जाए |

आधार पर फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा- आधार यूनीक है ये सबसे अलग बनाता है. कोर्ट ने कहा कि 'बेस्ट' होना आपको नंवर वन बनाता है लेकिन 'यूनीक' होना ओनली वन बनाता है |

आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया. आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा- आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है. कोर्ट ने कहा पिछले कुछ दिनों में आधार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई |

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा |

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