सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन 7 फैसलों पर होनी है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन 7 फैसलों पर होनी है सुनवाई

इन मामलों पर कोर्ट आज अपना फैसला दे सकती है

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट में आज 7 बड़े फैसले सुनाए जाने हैं, जिनमें प्रमोशन में रिजर्वेशन, आधार अनिवार्यता, कोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रिमिंग, जज लोया केस में दायर पुनर्विचार याचिका पर फैसला, कांग्रेस नेता अहमद पटेल की याचिका जैसे अहम मामले शामिल हैं।

1.हिंसक भीड़ से सरकारी/निजी संपत्ति को होने वाले नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। दरअसल पद्मावत फ़िल्म के दौरान सरकारी/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था. जिसके बाद ये मामला कोर्ट में आया और कोर्ट ने कहा कि हम इस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे.

2.सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों का संविधान पीठ आज अपना फैसला सुनाएगा. संविधान पीठ को ये तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.30 अगस्त को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की सविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था.

3.आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता के मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी कर 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था , मामले की सुनवाई 17 जनवरी को शुरू हुई थी जो 38 दिनों तक चली. आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं, इस मुददे पर पांच जजों की संवैधानिक पीठ को फैसला देना है.आधार की अनिवार्यता के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर ली, संविधान पीठ तय करेगा कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.

आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा केंद्र व राज्य सरकारों की बाकि सभी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है. इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं.
सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जबतक मामले में कोई फैसला नहीं आ जाता है, तो आधार लिंक करने का ऑप्शन खुला रहना चाहिए. इसके अलावा सख्त रुख्त अपनाते हुए कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सरकार आधार को अनिवार्य करने के लिए लोगों पर दबाव नहीं बना सकती है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने मोबाइल नंबर से आधार कार्ड लिंक करने के मामले में नया आदेश जारी किया था. इसके मुताबिक अब आपको नया सिम कार्ड लेने के लिए सिर्फ आधार देने की अनिवार्यता नहीं रहेगी. इसका मतलब यह है कि अब आप आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देकर भी नया सिम कार्ड ले सकते हैं.

4. सुप्रीम कोर्ट गुजरात से राज्यसभा सासंद अहमद पटेल की याचिका पर आज अपना फैसला सुनाएगा.पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चल रही भाजपा उम्मीदवार बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाई थी.राजपूत ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि पटेल ने गलत तरीके से चुनाव जीता. उन्होंने विधायकों को बेंगलुरू के होटल में बंद कर के रखा था.

5. राष्ट्रीय महत्व के मामलों में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्घांत होगा. इस दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा हम खुली अदालत को लागू कर रहे हैं. ये तकनीक के दिन हैं. हमें पॉजीटिव सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया कहां जा रही है. कोर्ट में जो सुनवाई होती है वेबसाइट उसे कुछ देर बाद ही बताती हैं. इसमें कोर्ट की टिप्पणी भी होती हैं. साफ है कि तकनीक उपलब्ध है. हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए.

केंद्र सरकार की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट नें गाइडलाइन दाखिल की हैं. इसके मुताबिकलाइव स्ट्रीमिंग पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चीफ जस्टिस की कोर्ट से शुरू हो. इसमें संवैधानिक मुद्दे और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे शामिल हों. वैवाहिक विवाद, नाबालिगों से जुडे मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सौहार्द से जुडे मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग ना हो.

6.सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर आज फैसला सुनाएगा जिसमें याचिकाकर्ता की वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि इन टिप्पणियों को 19 अप्रैल के फैसले से हटाएगा या नहीं.सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर 9 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.

7.सुप्रीम कोर्ट आज ये तय करेगा कि आपराधिक केस में किसी सांसद या विधायक के अदालत से दोषी ठहराए जाने पर उसकी कुर्सी तुरंत छीनने के लिए आदेश चुनाव आयोग जारी करे या फिर संबंधित सदन का सचिव जारी करे. फ़िलहाल यह आदेश सदन का सचिव जारी करता है.जनहित याचिका में कहा गया है कि सदन का सचिव जानबूझकर यह आदेश काफ़ी देरी से जारी करता है ताकि दोषी नेता की सदन में कुर्सी बनी रहे इसलिए यह अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाए ताकि इस पर वह तुरंत आदेश जारी करे.

Share this story