सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं और भी इन चीजो से हटा आधार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं और भी इन चीजो से हटा आधार

डेस्क-सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पैन लिंकिंग के लिए आधार अनिवार्य यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं और स्कूल के प्रवेश के लिए अनिवार्य नहीं है। बैंक को ए सी खोलने के लिए आधार की जरूरत नहीं है, कोई भी मोबाइल कंपनी आधार मांग सकती है, निजी कंपनियां आधार डेटा नहीं ले सकतीं है सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह समाज के हाशिए वाले वर्गों को शक्ति प्रदान करता है। इसने फैसला किया कि आधार प्रवेश और मोबाइल फोन कनेक्शन के लिए आधार अनिवार्य नहीं है |

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सुप्रीम कोर्ट का कहना है, "आधार खाता खोलने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है

सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम की धारा 57 पर हमला किया; नतीजतन, निजी कंपनियां आधार कार्ड नहीं मांग सकती हैं

सुप्रीम कोर्ट का कहना है, नया सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार पर सुप्रीम कोर्ट: यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य नहीं है।

आधार मामले पर सुप्रीम कोर्ट: न्यायमूर्ति चंद्रचुद कहते हैं, "आधार गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि इससे संभवतः व्यक्तियों और मतदाताओं की प्रोफाइलिंग हो सकती है

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मोबाइल कंपनी "आधार कार्ड" की मांग नहीं कर सकती है 

परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य है। बॉयोमीट्रिक डेटा अदालत की अनुमति के बिना किसी भी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा

सुप्रीम कोर्ट का कहना है,स्कूल प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।

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