राधेश्याम जायसवाल को हाईकोर्ट से झटका

राधेश्याम जायसवाल को हाईकोर्ट से झटका

डीएम की संस्तुति पर शासन ने चेयरमैन व पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था

सीतापुर - हाई कोर्ट ने नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम को तगड़ा झटका दिया है नगर पालिका की बेशकीमती जमीनों को कोड़ियों के भाव आवंटित करने व बोर्ड बैठक विवाद के मामले में दी गई कारण बताओ नोटिस को जायज ठहराया हैं ।पालिकाध्यक्ष की याचिका को खारिज करते हुए शासन को नोटिस का जवाब देने का निर्देश भी अध्यक्ष को दिया है ।

डीएम की संस्तुति पर शासन ने चेयरमैन व पूर्व सपा विधायक राधेश्याम जायसवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया था नोटिस में रामकोट निवासी धर्म भिक्षुक अवस्थी की ओर से किए गए वाद में पालिका अध्यक्ष के पूर्व शासनकाल में नगर पालिका की बेशकीमती जमीन का कोड़ियों के भाव से आवंटन कर नगर पालिका को नुकसान पहुँचाने,ईओ को धमकाना, कर प्रणाली को नुकसान पहुँचाने के आरोप साबित होने की बात कही गई साथ ही बिजली खपत को कल करने के लिए परंपरागत स्ट्रीट लाइट जे स्थान पर एलईडी लाइट के प्रस्ताव को खारिज करने का आरोप पर जवाब मांगा गया था । जिस पर चेयरमैन ने प्रमुख सचिव की नोटिस को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी । याचिका में जिले की प्रभारी मंत्री ,सदर विधायक सहित पालिका ईओ को पार्टी बनाया गया था। जिला प्रशासन के अधिवक्ता सतीश चंद्र कशिश की दलीलों पर न्यायालय ने पालिकाध्यक्ष की याचिका खारिज करते हुए नोटिस का जवाब देने का आदेश
दिया है ।

रिपोर्ट सुमित बाजपेयी

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