दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने झारखंड कोयला ब्लॉक मामले Naveen Jindal और 14 अन्य लोगों को जमानत दी
दिल्ली-दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने झारखंड कोयला ब्लॉक मामले के आवंटन में कथित अनियमितताओं में Naveen Jindal और 14 अन्य लोगों को जमानत दी है। सभी आरोपी को प्रत्येक व्यक्ति को 1 लाख रुपये का व्यक्तिगत जमानत बांड और समान राशि में एक गारंटी देना है।
वही न्यायाधीश भरत पराशर ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ 16 अगस्त को औपचारिक तौर पर आरोप तय किए जाएंगे. अदालत ने अप्रैल 2016 में जिंदल, पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और अन्य 14 के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी के लिए आरोप तय करने के आदेश दिए थे |
Delhi's Patiala House Court grants bail to Naveen Jindal and 14 others in alleged irregularities in the allocation of Jharkhand coal block matter. All accused have to furnish a personal bail bond of Rs 1 lakh each and one surety in the like amount. (File pic) pic.twitter.com/FhsiBrNP8k
— ANI (@ANI) October 15, 2018