पूर्व ब्लाक प्रमुख विजय शुक्ला हत्याकांड में दोषी कुक्कू सिंह समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

पूर्व ब्लाक प्रमुख विजय शुक्ला हत्याकांड में दोषी कुक्कू सिंह समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

सीतापुर (सुमित बाजपेई )सीतापुर जिले के बहुचर्चित पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय शुक्ला हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 ने सुनवाई पूरी करके बुधवार को अपना फैसला दे दिया। घटना में हत्या और जानलेवा हमले का दोष सिद्ध होने पर आरोपी कुक्कू सिंह समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास के साथ 15-15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है जबकि एक आरोपी की सुनाई के दौरान ही मौत हो जाने पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी थी।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी शासकीय अधिवक्ता गिरीश कुमार यादव और निजी अधिवक्ता आनन्द माधव अवस्थी ने की। बताते चलें कि जिले के तालगांव इलाके के ग्राम घिमौरा निवासी रमेश चन्द्र शुक्ला ने थाना खैराबाद में मुन्ना सिंह ऊर्फ उदय राज सिंह, उनके पुत्र कुक्कू सिंह ऊर्फ शिवेन्द्र प्रताप सिंह और पप्पू सिंह ऊर्फ अजय प्रताप सिंह सहित राकेश यादव के विरुद्ध हत्या और जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

बताया गया था कि वह अपने भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख विजय शुक्ला और सहयोगी राम प्रसाद के साथ 20 दिसम्बर 2004 को गांव घिमौरा से मारुति कार पर सवार होकर सीतापुर आ रहे थे। रास्ते में अमरापुर क्रॉसिंग के पास फाटक बंद होने के कारण जैसे ही उनकी कार वहां रुकी कि उपरोक्त सभी लोगों ने हथगोला फेंका और ताबड़तोड़ गालियां बरसा कर हमला बोल दिया, जिसमें विजय की मौके पर ही मौत हो गई और राम प्रसाद घायल हो गए।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना पूर्ण कर नामजद आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 और 302 में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान आरोपी मुन्ना सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय ने उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्यवाही समाप्त कर दी थी। बुधवार को न्यायाधीश विश्वनाथ ने सुनवाई पूरी करके मामले के शेष तीनों आरोपियों को जानलेवा हमले और हत्या का दोषी पाया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी में जेल भेज दिया गया है।

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