सुप्रीम कोर्ट ने आनलाइन पटाखों की बिक्री पर लगाया रोक
सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 से 10 बजे का समय किया किया
डेस्क-सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में पटाखों की बिक्री पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और ई-कॉमर्स साइटों पर पटाखों की आनलाइन बिक्री करने से रोक दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने का कहना है कि केवल लाइसेंस धारक ट्रेडर्स ही पटाखों की बिक्री कर सकते हैं।सुप्रीम कोर्ट ने 'पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले' पटाखों के उत्पादन एवं बिक्री की अनुमति दी दिवाली के दिन पटाखे जलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रात 8 से 10 बजे का समय तय किया है।
पटाखो की ऑनलाइन बिक्री रोक लगा दिया
फ्लिपकार्ट और एमेजन जैसी वेबसाइट्स को पटाखो की बिक्री करने से रोक दिया है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अदालत की अवमानना का जिम्मेदार माना जाएगा। सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकार से कहा है कि वह दिल्ली-एनसीआर स्थित समुदाय को दीवाली और अन्य त्योहार पर पटाखे ना जलाने के लिए प्रोत्साहित करे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमेय सीमा पार करने वाले पटाखे बेचने पर रोक लगाई है।
The Supreme Court, in its order, banned the online sale of firecrackers and put a stay on the e-commerce portals from selling firecrackers. https://t.co/D6daxnGRqD
— ANI (@ANI) October 23, 2018