दिल्ली : सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा 10 दिनो में जांच पूरी नही जा सकती
दिल्ली-सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई है फली नरीमन जो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने ने कहा है कि यह मामला इस बात से चिंतित है कि क्या किसी भी समय उनके कार्यकाल का उल्लंघन किया जा सकता है।
हम इसकी जांच करेंगे। सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की केंद्र सरकार के छुट्टी आदेश के खिलाफ याचिका सुनते हुए सीजेआई रंजन गोगोई कहते हैं कि हमें केवल एक ही बात यह देखना है कि किस तरह का अंतरिम आदेश पारित किया जाना है।
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- सीबीआई प्रमुख एम नागेश्वर राव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया जाएगा |
- सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका|
- सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और सीबीआई विशेष निदेशक राकेश अस्थाना में सीवीसी जांच 10 दिनों में पूरी की जाएगी
- सीजेआई गोगोई ने सुझाव दिया
सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा की याचिका: सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है, "जांच पूरी करने के लिए 10 दिन पर्याप्त नहीं हो सकते हैं और एससी न्यायाधीश द्वारा सीवीसी जांच की देखरेख का विरोध कर सकते हैं।
सीजेआई गोगोई ने अपने आदेश में कहा है, "मौजूदा सीबीआई डिर आलोक वर्मा के संबंध में सचिवालय के नोट में किए गए आरोपों के संबंध में जांच आज से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर सीवीसी द्वारा पूरी की जाएगी। जांच आयोजित की जाएगी। सेवानिवृत्त एससी न्यायाधीश एके पटनायक |
We will examine it. The only thing we have to see is what kind of an interim order has to be passed, says, CJI Ranjan Gogoi while hearing CBI Chief Alok Verma's plea against the Centre's leave order. pic.twitter.com/wm33JpKew6
— ANI (@ANI) October 26, 2018
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को हटाने के खिलाफ कांग्रेस के विरोध से पहले सीबीआई मुख्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी लगाई गई है |बीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र के छुट्टी आदेश के खिलाफ ले जाते हैं।