सुप्रीम कोर्ट ने CBIविशेष निदेशक राकेश अस्थाना को जांच रिपोर्ट देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने CBIविशेष निदेशक राकेश अस्थाना को जांच रिपोर्ट देने से किया इनकार

डेस्क-सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को एक मुहरबंद कवर में सीवीसी रिपोर्ट देगी और वह अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है और फिर अदालत निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को जांच रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस जांच के आधार पर अपना जवाब सीलबंद लिफाफे में ही न्यायालय को सौंपने के लिए कहा है। इसके लिए वर्मा ने न्यायालय से थोड़ा समय मांगा। उनके अनुरोध को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सोमवार तक का समय दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह बाद में सीबीआई डीएसपी ए के बास्सी द्वारा दायर आवेदनों पर फैसला करेगा जिन्हें पोर्ट ब्लेयर और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिन्होंने अलोक वर्मा से छुट्टी पर जाने के लिए केंद्र के फैसले पर सवाल उठाया "|

अब इस मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आलोक वर्मा के खिलाफ लगे कुछ आरोपों का सीवीसी की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट से सीवीसी की जांच रिपोर्ट को अटॉर्नी जनरल और राकेश अस्थाना ने मांगा। जिसके बाद न्यायालय ने कहा कि आलोक वर्मा पर सीवीसी की रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल और सॉलिसीटर जनरल को भी सौंपी जाए।

मैं उन्हें जानता था (सीबीआई डिर आलोक वर्मा) जब वह दिल्ली पुलिस आयुक्त थे। मैंने उसे एयरसेल-मैक्सिस और अन्य मामलों पर सीबीआई में काम किया है। मुझे लगता है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। बहुत सारे अन्याय ने उन्हें किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे अभियान को चोट पहुंचाई है। मुझे आशा है कि अनुसूचित जाति उनके लिए न्याय करेगी

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