Income Tax विभाग ने किया ऐलान, 2.5 लाख रुपये से ज्यादा लेनदेन करने वालों को बनवाना पड़ेगा PAN card

Income Tax विभाग ने किया ऐलान, 2.5 लाख रुपये से ज्यादा लेनदेन करने वालों को बनवाना पड़ेगा PAN card

Income Tax विभाग ने PAN card के आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।

डेस्क- Income Tax विभाग ने स्थायी खाता संख्या यानी पैन के नियमों में संशोधन किया है।इसके लिए आयकर विभाग ने एक अधिसूचना भी जारी की है।इस अधिसूचना के मुताबिक एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने वाली इकाइयों के लिए PAN card के लिए आवेदन करने को अनिवार्य कर दिया गया है।

इसके लिए आवेदन आंकलन वर्ष के लिए 31 मई या उससे पहले करना होगा। नांगिया ने कहा कि अब निवासी इकाइयों के लिए उस स्थिति में भी पैन लेना होगा जबकि कुल बिक्री-कारोबार-सकल प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं हों। उन्होंने कहा कि इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन पर निगाह रखने, अपने कर आधार को व्यापक करने और कर अपवंचना रोकने में मदद मिलेगी।

Income Tax नया नियम पांच दिसंबर से होगा लागू

  • आयकर विभाग ने पैन के आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है।
  • आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये आयकर नियमों में संशोधन किया है।
  • विभाग ने कहा है कि अब आवेदन फॉर्म में ऐसा विकल्प होगा कि माता-पिता के अलग होने की स्थिति में आवेदक मां का नाम दे सकता है।
  • अभी PAN card आवेदनों में पिता का नाम देना अनिवार्य है।नया नियम पांच दिसंबर से लागू होगा।
  • नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के भागीदार सूरज नांगिया ने कहा कि इस अधिसूचना के जरिये कर विभाग ने उन लोगों की चिंता को दूर कर दिया है जिनमें ''माता-पिता में अकेले मां का ही नाम है।
  • ऐसे में वह व्यक्ति पैन कार्ड पर सिर्फ मां का ही नाम चाहता है, अलग हो चुके पिता का नहीं|

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