SBI बंद कर देगा यह सर्विस, नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन

SBI बंद कर देगा यह सर्विस, नहीं कर पाएंगे पैसों का लेनदेन

अगर आपका अकाउंट SBI में है और बैंक के Cheque Book का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेक इस महीने बेकार हो जाएगा|

डेस्क-SBI ने Cheque Book सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए ग्राहकों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिए हैं. जिसके मुताबिक नॉन सीटीएस चेक बुक अगले महीने से स्वीकार नहीं किए जाएंगे|

RBI के निर्देश के अनुसार ऐसा कर रहे हैं बैंक

  • कई बैंकों ने चेक बुक सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए अपने ग्राहकों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिए हैं|
  • जिसके मुताबिक नॉन सीटीएस चेक बुक अगले महीने से स्वीकार नहीं किए जाएंगे|
  • देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है.
  • अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और बैंक के Cheque Book का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेक इस महीने बेकार हो जाएगा.|
  • इसका मतलब आप चेक से पैसों का लेनदेन नहीं कर पाएंगे|

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बैंक दे रहे हैं नई Cheque Book

  • RBI ने करीब 3 माह पहले बैंकों को निर्देश देते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें|
  • RBI के निर्देश के पालन में बैंक ऐसे चेक को लेना पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं|
  • बैंक अपने ग्राहकों को पुरानी चेक बुक सरेंडर करके नई चेक बुक लेने की सलाह दे रहे हैं|

SBI ने तय की 12 दिसंबर की डेडलाइन

  • नॉन-सीटीएस चेक बुक बंद किए जाने की डेडलाइन वैसे तो 31 दिसंबर 2018 है लेकिन SBI ने ग्राहकों को भेजे संदेश में कहा है कि 12 दिसंबर से वह इस तरह के चेक स्वीकर नहीं करेगा.
  • अगर आप SBI के कस्टमर हैं तो अपनी नई चेक बुक मंगा लें.

PNB ने भी तय की डेडलाइन

  • पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों से बिना सीटीएस (चैक ट्रंकेशन सिस्टम) वाले चेक वापस कर उसकी जगह नया चेक लेने को कहा है|
  • बैंक जनवरी से बिना सीएसटी वाला चेक स्वीकार नहीं करेगा|
  • PNB ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि बिना सीटीएस सुविधा का चेक 1 जनवरी 2019 से क्लीयरेंस के लिए नहीं लिया जाएगा|
  • बैंक ने ग्राहकों से बिना सीटीएस सुविधा के चेक की जगह दूसरा चेक लेने को कहा है|

CTS चेक से मिल सकती है बेहतर सुविधा

  • CTS में चेक को भुनाने का काम जल्दी होता है|
  • इस व्यवस्था में चेक के क्लीयरेंस के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक में ले जाने की जरूरत नहीं होती|
  • इसके क्लीयरेंस के लिए सिर्फ केवल इलेक्ट्रानिक कॉपी पेश की जाती है. इससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा भी मुहैया करवाई जा सकती है|

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