राफेल सौदे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 126 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते
डेस्क-सुप्रीम कोर्ट ने आज 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को लेकर फ्रांस के साथ हुए सौदे की जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है।
राफेल सौदे में मोदी सरकार को उच्चतम न्यायालय से बहुत बड़ी राहत मिली है। वही सीजेआई रंजन गोगोई का कहना है कि ऑफसेट पार्टनर की पसंद में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है और व्यक्तियों की धारणा रक्षा खरीद के संवेदनशील मुद्दे में पूछताछ को बढ़ाने के लिए आधार नहीं हो सकती है |
हम 126 एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए सरकार को मजबूर नहीं कर सकते हैं और अदालत के लिए इस मामले के हर पहलू की जांच करने के लिए उचित नहीं है। कीमत निर्धारण की तुलना करने के लिए यह अदालत का काम नहीं है |
CJI Ranjan Gogoi says 'there is no reason for interference in the choice of offset partner and perception of individuals can't be the basis for roving inquiry in sensitive issue of defence procurement'. #RafaleDeal
— ANI (@ANI) December 14, 2018