अगर आप भी कर्ज से घिरे हैं तो कर ले यह Insurance Policy

अगर आप भी कर्ज से घिरे हैं तो कर ले यह Insurance Policy

Insurance Policy खरीदते वक्त खरीदार को एक एमडब्ल्यूपी एडेंडम फॉर्म भरना जरूरी है|

डेस्क-कर्ज से घिरे होने पर किसी भी व्यक्ति के लिए स्थिति बहुत भयावह हो जाती है। व्यक्ति को हर वक्त परिवार की चिंता सताती रहती है। जिंदगी के बाद मिलने वाली लाइफ इंश्योरेंस की राशि के भी जब्त होने की संभावना होती है। इसलिए जीवन के साथ और बाद परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए इंश्योरेंस एडब्ल्यूपी एडेंडम के साथ जरूर लें।

मैरिड विमिन प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1874 पत्नी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया है। अगर किसी व्यक्ति ने LIFE INSURANCE कराया है और नॉमिनी उसकी पत्नी है, तो इंश्योरेंस से पत्नी को मिलने वाली रकम मैरिड विमिन प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1874 के तहत पति के नाम पर किसी भी देनदारी के लिए जब्त नहीं की जा सकती है |

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जाने Policy के प्रकार


मैरिड विमिन प्रॉपर्टी ऐक्ट, 1874 का लाभ उठाने के लिए किसी भी तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस इंडॉमेंट पॉलिसी या यूलिप को एमडब्ल्यूपी एडेंडम के साथ खरीदा जा सकता है।

क्या हैं शर्तें

  • पॉलिसी को केवल एक मैरिड भारतीय व्यक्ति ही खरीद सकता है।
  • पॉलिसी की लाभार्थी उसकी पत्नी और/या बच्चे होने चाहिए।
  • यहां तक कि एक तलाकशुदा या विधवा भी एडब्ल्यूपी एडेंडम के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकती है।
  • एक मैरिड महिला भी इस तरह की पॉलिसी खरीद सकती है, जिसके लाभार्थी उसके बच्चे होने चाहिए।

क्या है प्रक्रिया

  • Insurance policy खरीदते वक्त खरीदार को एक एमडब्ल्यूपी एडेंडम फॉर्म भरना जरूरी है।
  • खरीदार को एक गवाह की उपस्थिति में तमाम विवरणों को भरना और उसपर हस्ताक्षर करना चाहिए।
  • लाभार्थी का विवरण भी फॉर्म में देना चाहिए। लाभार्थी से जुड़ा विवरण बाद में बदला नहीं जा सकता है।
  • फॉर्म में प्रत्येक लाभार्थी (पत्नी और/या बच्चे) के निश्चित शेयर को भी डालना होगा।

ट्रस्टी तय करने का भी प्रवाधान

  • एमडब्ल्यूपी एडेंडम में एक ट्रस्टी को नियुक्त करने का भी प्रावधान है।
  • पॉलिसी की रकम ट्रस्टी को मिलेगी, जिसका इस्तेमाल वह लाभार्थी के फायदे के लिए कर सकता है।
  • इस तरह, इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट के तहत पत्नी और बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं है।

पॉलिसी को सरेंडर करना

  • अगर कोई कैश वैल्यू पॉलिसी सरेंडर किया जाता है, तो इसकी रकम लाभार्थी को मिलेगी।
  • यदि पॉलिसी होल्डर INSURANCE की अवधि तक जीवित रहता है, तो मैच्योर होने पर रकम लाभार्थी को ही मिलेगी।
  • पॉलिसी होल्डर की मौत हो जाने पर भी रकम लाभार्थी को ही मिलेगी। इसे मृतक पॉलिसी होल्डर की संपत्ति के रूप में जब्त नहीं किया जा सकता है।
  • लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को किसी भी धर्म की मैरिड महिला के लिए लिया जा सकता है।

RULE
पत्नी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए बनाया गया है मैरिड विमिन प्रॉपर्टी ऐक्ट
मैरिड विमिन प्रॉपर्टी ऐक्ट के तहत जीवन बीमा की राशिपति की देनदारी के लिए जब्त नहीं होगी
एक मैरिड भारतीय व्यक्ति ही खरीद सकता है एमडब्ल्यूपी एडेंडम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी
पॉलिसी की लाभार्थी उसकी पत्नी और/या बच्चे ही होने चाहिए जो एक अहम शर्त

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