1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल में लाया गया

1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार को दिल्ली के मंडोली जेल में लाया गया

दिल्ली-1984 में सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद सजा काट रहे वकील सज्जन कुमार ने कहा कोर्ट ने उन्हें मंडोली जेल भेज दिया है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि सुरक्षा कारणों से उनके आंदोलन के लिए एक अलग वैन उपलब्ध कराई जाएगी।

वही हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर को दंगा पीड़ितों की अपील का निपटारा करते हुए कुमार को हत्या, वैमनस्य फैलाने, आगजनी और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश का दोषी ठहराते हुए ताउम्र जेल की सजा सुनाई थी।

सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। उन्होंने इसके लिए मोहलत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया था। उनके वकील अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश है। लिहाजा कुमार की याचिका पर उससे पहले सुनवाई की संभावना नहीं है।

1984 सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था। अदालत ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को यदि ध्यान से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने दंगों में अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं किया था जबकि वे हिंसा पर उतारू भीड़ का समझा बुझा सकते थे।

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