ATM card , NetBanking और Income Tax रिटर्न पर पड़ेगा असर 31 दिसंबर है डेडलाइन

ATM card , NetBanking और Income Tax रिटर्न पर पड़ेगा असर 31 दिसंबर है डेडलाइन

1 जनवरी से आपका पुराना जारी किया गया ATM card और Cheque book का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

डेस्क-देश के कई प्रमुख बैंकों व आयकर विभाग ने इस साल 31 दिसंबर को आखिरी तारीख तय कर रखी है। यह डेडलाइन आपके आयकर रिटर्न से लेकर के बैंक खातों के बारे में है। अगर आपने डेडलाइन से पहले काम नहीं निपटाएं तो फिर जुर्माना देने के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे।

ATM card बंद होंगे

  • 1 जनवरी से आपका पुराना जारी किया गया एटीएम कार्ड और चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दिए गए आदेश के बाद अब सभी बैंक अपने ग्राहकों ऐसा करने के लिए संदेश भी भेज रहे हैं।
  • अगर आपके पास बैंक द्वारा जारी किया गया पुराना मैग्नेटिक स्ट्रिप वाला एटीएम कार्ड है तो फिर वो 1 जनवरी से पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा।
  • 1 जनवरी से केवल ईएमवी चिप वाला एटीएम कार्ड ही प्रयोग में लाया जा सकेगा।
  • हालांकि एसबीआई ने 28 नवंबर को ही पुराने डेबिट कार्ड का प्रयोग पूरी तरह से बंद कर दिया था।
  • चेक करें अपनी नेटबैंकिंग
  • 31 दिसंबर से पहले एसबीआई में अपना मोबाइल नंबर जरूर रजिस्टर्ड करा लें अगर आप नेटबैंकिंग सेवा का उपयोग करना चाहते हैं।
  • ऐसा नहीं करने पर आप नेटबैंकिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
  • इसलिए अपने मोबाइल नंबर को अपने बैंक की शाखा में जाकर के जरूर रजिस्टर्ड करा लें।

Cheque bookहोगी बंद

  • आरबीआई ने करीब 3 माह पहले बैंकों को निर्देश देते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2019 से नॉन सीटीएस चेक बुक का प्रयोग पूरी तरह से बंद करें।
  • RBI के निर्देश के पालन में बैंक ऐसे चेक को लेना पूरी तरह से बंद करने जा रहे हैं।
  • SBI पहले से ही इस तरह की चेक बुक का प्रयोग करना बंद देगा।
  • अब एसबीआई के ग्राहक 12 दिसंबर से पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
  • SBI ने चेक बुक सरेंडर करने और नई चेक बुक जारी करने के लिए ग्राहकों को मैसेज भेजना भी शुरू कर दिए हैं।

ITR रिटर्न भर लें अपना

  • अगर आपने वित्त वर्ष 2017-18 का आयकर रिटर्न (आईटीआर) अभी तक दाखिल नहीं किया है तो उसको 31 दिसंबर से पहले कर लें।
  • इस आईटीआर को फाइल करते वक्त आपको 5 हजार रुपये जुर्माना भी देना पड़ेगा।
  • अगर आप 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक आईटीआर फाइल करेंगे तो फिर यह राशि बढ़कर 10 हजार रुपये हो जाएगी।
  • इसलिए हमारी सलाह है कि अपने आयकर रिटर्न को आज ही फाइल कर दें, जिससे पांच हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना देने से आप बच जाएंगे।

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