सेलेक्शन कमेटी ने CBI चीफ आलोक वर्मा को पद से जानें क्यों हटाया

सेलेक्शन कमेटी ने CBI चीफ आलोक वर्मा को पद से जानें क्यों हटाया

सीवीसी का आरोप है कि इस मामले में भी आलोक वर्मा का नाम आया और इसमें कम से कम 36 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई।

डेस्क- केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने आलोक वर्मा के खिलाफ अपनी जांच रिपोर्ट में भ्रष्टाचार और कर्तव्यों में लापरवाही के आरोप लगाए थे। इसके समर्थन में सीवीसी ने गुप्तचर एजेंसी 'रॉ' द्वारा किए गए टेलीफोन इंटरसेप्शन का हवाला दिया था। अधिकारियों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय चयन समिति ने सीवीसी की रिपोर्ट पर विचार किया। समिति ने निदेशक पद से हटाने का फैसला सुना दिया। समिति के सदस्य को तौर पर प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश के प्रतिनिधि के तौर पर आए जस्टिस सीकरी ने एक मत से हटाने का फैसला लिया। जबकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसका विरोध किया। वर्मा को बाकी बचे 21 दिनों के कार्यकाल के लिए फायर सर्विस का महानिदेशक बना दिया गया है। वर्मा की अनुपस्थिति में सीबीआइ निदेशक का कार्यभार संभालने वाले एम नागेश्वर नए निदेशक की नियुक्ति तक कार्यवाहक निदेशक के रूप में काम संभालेंगे।

36 करोड़ रुपये की रिश्वत का है आरोप

  • दूसरा मामला CBI द्वारा गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण मसले की प्रारंभिक जांच से जुड़ा है।
  • सीवीसी का आरोप है कि इस मामले में भी आलोक वर्मा का नाम आया और इसमें कम से कम 36 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई।
  • सीवीसी ने इस मामले में विस्तृत जांच की सिफारिश की थी।सीबीआइ के कामकाज की निगरानी करने वाले सीवीसी ने यह भी आरोप लगाया था कि वर्मा ने लालू प्रसाद यादव से जुड़े
  • आइआरसीटीसी मामले में एक अधिकारी को बचाने की कोशिश की थी। साथ ही वह दागी अधिकारियों को सीबीआइ में लाने की कोशिश कर रहे थे।
  • सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के साथ लड़ाई आलोक वर्मा को भारी पड़ी।
  • अस्थाना ने वर्मा पर लालू यादव के खिलाफ होटल के बदले जमीन घोटाले में छापे में रुकावट डालने से लेकर मांस व्यापारी मोईन कुरैशी के मामले में दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने समेत कई आरोप लगाए थे।
  • यही नहीं, अस्थाना के मातहत काम करने वाली जांच टीम ने सतीश बाबू सना से सीआरपीसी की धारा 161 का बयान भी दर्ज कर लिया था, जिसमें उसने आलोक वर्मा को रिश्वत देने की बात मानी थी।

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