हत्यारोपी देवीपाटन मंडल की AD Basic डॉo मृदला आनंद और उनके पूर्व विधायक पति की गिरफ्तारी के आदेश, सख्त हुआ हाईकोर्ट - गिरफ्तारी नही हुई तो ADG Law & Order होंगें तलब।

हत्यारोपी देवीपाटन मंडल की AD Basic डॉo मृदला आनंद और उनके पूर्व विधायक पति की गिरफ्तारी के आदेश, सख्त हुआ हाईकोर्ट - गिरफ्तारी नही हुई तो ADG Law & Order होंगें तलब।
  • गिरफ्तार होंगी एडी बेसिक देवीपाटन मंडल डॉ मृदला आनंद और उनके पति पूर्व विधायक विजय आनंद
  • कोर्ट ने दिया दो हफ्ते का समय

लखनऊ -बाराबंकी के हाई प्रोफाइल शिखर श्रीवास्तव मर्डर केस में अभियुक्त पूर्व बसपा विधायक विजय आनंद एवं उनकी अधिकारी पत्नी जो वर्तमान में एडी बेसिक देवीपाटन मंडल के पद पर कार्यरत है उनकी 2 हफ्ते में गिरफ्तारी के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सख्त रुख अपनाया है ।
यहां तक कि 2 हफ्ते में गिरफ्तारी न होने पर ADG Law & order को कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है ।

बताते चलें कि बाराबंकी के बद्दोसराय इलाके में शिखर श्रीवास्तव नाम के इंजीनियर की डेड बॉडी पाई गई थी इस मामले में शिखर श्रीवास्तव के पिता द्वारा डॉ मृदुला आनंद एवं उनके पति बांसगांव से पूर्व विधायक रहे बसपा के नेता विजय आनंद सहित अन्य को अभियुक्त बनाया गया था ।

2015 में हुए मर्डर केस में अभी तक करवाई ना हो पाने के कारण पीड़ित परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी परंतु पुलिस द्वारा कार्रवाई ना करने पर कंटेम्प्ट याचिका दायर की गई थी जिसमें उच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए विवेचक मनोज कुमार शर्मा से पूछा कि अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की गई तो उन्होंने बताया कि उनको 2 हफ्ते का समय चाहिए जिससे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा सके।
पीड़ित पक्ष के अनुसार इसके पहले डॉ मृदुला आनंद ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया था ।
एडी बेसिक और उनके पति ने वह सारे प्रयास किये जिससे कि हत्याकांड के मामले को वह लटका सकें और गिरफ्तारी की आंच उनके तक न पहुचे ।
शासन में भी अपने पकड़ का फायदा उठाते हुए मृदुला आनंद ने देवीपाटन मंडल के एडी बेसिक जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति कराकर सरकार के पारदर्शी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के दम्भ को भी धूल चटा दी ।
एडी बेसिक डॉ मृदुला आनंद और उनके पति की 2 हफ्ते में गिरफ्तारी ना हो पाने पर कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगली तारीख 11 फरवरी 2019 को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपीयर होंगे।

अब यह भी सवाल उठाया जा रहा है कि नृशंसता पूर्वक किये गए हत्या के आरोपी महिला अधिकारी के विरुद्ध शासन में बैठे स्वच्छ शासन का ढिंढोरा पीटने वाले अधिकारी विभागीय कार्रवाई कब करेंगे ।

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