हत्या आरोपी एडी बेसिक रही मृदला आनंद को नही मिली गिरफ्तारी से राहत, हाईकोर्ट ने अगली तारीख 14 फरवरी की निर्धारित

हत्या आरोपी एडी बेसिक रही मृदला आनंद को नही मिली गिरफ्तारी से राहत, हाईकोर्ट ने अगली तारीख 14 फरवरी की निर्धारित

11 फरवरी तक होनी है गिरफ्तारी

लखनऊ - देवीपाटन मंडल की एडी बेसिक रही डॉ मृदुला आनंद अपने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट लखनऊ बेंच मैं अपील की थी।
लेकिन कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी से राहत ना देते हुए इस मामले में अगली तारीख 14 फरवरी निर्धारित की है।
इसके पहले हाई कोर्ट में पीड़ित पक्ष शिवम श्रीवास्तव की याचिका पर निर्देश देते हुए कहा था की मृदुला आनंद उनके पति विजय कुमार जो की हत्या के मामले में अभियुक्त है एवं अन्य की गिरफ्तारी 11 फरवरी 2019 तक करते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कोर्ट ने यह भी कहा था।
11 फरवरी 2019 गिरफ्तारी ना कर पाने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर खुद कोर्ट में उपस्थित होंगे इसी क्रम में बाराबंकी की पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए विजय कुमार पूर्व विधायक बसपा बांसगांव की गिरफ्तारी करते हुए अन्य अभियुक्त मृदुला आनंद के फरार रहने के कारण उनकी संपत्ति कुर्क करते हुए कार्रवाई की है।


मृदुला आनंद की संपत्ति होचुकी है कुर्क
दिनांक 20/01/2015 को थाना बदोसराय में पंजीकृत मु0अ0सं0 16/15 धारा 147/148/149/364/302/201/216 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्ता मृदुला आनन्द पत्नी डॉ0 विजय कुमार निवासिनी विज्ञानखण्ड-1 छोटा धरवारा निकट रेलवे क्रासिंग थाना चिन्हट जनपद लखनऊ के फरार होने के सम्बन्ध मे थाना बदोसराय पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय से अग्रिम कार्यवाही हेतु धारा 83 सीआरपीसी(सम्पत्ति कुर्क करने) की मांग की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में मा0 न्यायालय से दिनांक 04.02.2019 को आदेश प्राप्त कर अभियुक्ता मृदुला आनन्द के उक्त निवास स्थान पर थाना बदोसराय पुलिस द्वारा थाना चिनहट पुलिस जनपद लखनऊ की मदद से धारा 83 सीआरपीसी (सम्पत्ति कुर्क करने) सम्पत्ति का जब्तीकरण की कार्यवाही कर सम्पत्ति को थाना बदोसराय पर दाखिल किया गया।

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