प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 3000 रुपये मिलेगी श्रमिकों को पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना 3000 रुपये मिलेगी श्रमिकों को पेंशन

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में अंशधारकों से ली जाने की राशि के बराबर राशि सरकार भी कराएगी जमा - डा0 नितिन बंसल

श्रम विभाग एवं हिंदुस्तान समाचार पत्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित प्रधानमंत्री की तीन हजार रु. महीना पेंशन योजना पंजीकरण कैंप का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन


असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ

गोंडा -संपूर्ण भारतवर्ष में 15 फरवरी 2019 से प्रारंभ हुई बहु आयामी प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना के अंतर्गत उपश्रमायुक्त कार्यालय देवीपाटन मंडल गोंडा में श्रम विभाग एवं हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र के तत्वाधान में आयोजित पंजीकरण कैंप का उद्घाटन नवागत जिलाधिकारी डॉ नितिन बंसल द्वारा किया गया ।

नवागत जिलाधिकारी द्वारा उप श्रमायुक्त परिसर में वृक्षारोपण करने के साथ परिसर का निरीक्षण भी किया गया ।
इस अवसर पर श्रम विभाग के उप श्रमायुक्त शमीम अख्तर के साथ एन आई सी एवं एलआईसी तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ हाकर बंधु व महिला एवं पुरुष श्रमिक मौजूद रहे ।
श्री बंसल द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, घरेलू कामगारों, रेहड़ी-पटरी, ठेले वालों और सिर-पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूरों तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यकर्ताओं को तीन हजार रुपए प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित करने वाली केंद्र सरकार की ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन’ योजना औपचारिक रुप से 15 फरवरी 2019 शुरू हो गई। इस योजना से असंगठित क्षेत्र के तकरीबन 42 करोड़ लोगों काे लाभ होगा।

कैसे प्राप्त करें इस योजना का लाभ

इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों को नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में आधार कार्ड और बचत/जन-धन खाते के दस्तावेज के साथ जाना होगा। अधिक जानकारी के लिए केंद्र व राज्य सरकार के श्रम कार्यालयों और एलआईसी केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।

इस योजना में वे सभी लोग शामिल हो सकते हैं जिनकी आय 15 हजार रुपए प्रति माह तक है और 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में हैं। इस योजना में शामिल होने वाले लोगों को कम से कम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए का भुगतान करना प्रति माह करना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपए प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी।
जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि अंशधारकों से ली जाने की राशि के बराबर राशि सरकार भी जमा कराएगी। यह ‘परिवार पेंशन’ हाेगी तथा अंशधारक की मृत्यु के पश्चात् उसके जीवन साथी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

श्रम आयुक्त ने दी जानकारी की इस योजना के दायरे में आएंगे ये सब

उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल शमीम अख्तर अंसारी द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया गया कि इसके दायरे में घरेलू कामगार, फेरीवाले, मध्यान्ह भोजन कार्यकर्ता, सिर- पीठ पर बोझा ढोने वाले मजदूर, ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूर, मोची, कूड़ा कचरा बीनने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, खेतिहर मजदूर, चाय बेचने वाले, पान की दुकान वाले, स्वरोजगार रत लोग, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हस्तकरघा मजदूर, चमड़ा मजदूर तथा बैंड बाजा बजाने वाले, मीडिया क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे।

इन्हें नहीं किया गया है इस योजना में शामिल

श्री शमीम अख्तर ने बताया कि नई पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अंशधारक कर्मचारी तथा अन्य आयकरदाता लोगों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान- धन योजना के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

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