CrimeNews:प्रकाश जारवाल और दो अन्य व्यक्तियों को 2013 के दंगा और पुलिसकर्मियों पर हमला करने के मामले में दोषी करार
Feb 21, 2019, 15:24 IST
CrimeNews: जारवाल का दावा था कि वह घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे और अपने ऑफिस में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे क्योंकि उनकी टिकट पक्की हो चुकी थी।
डेस्क-अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि लोगों का जमावड़ा शांतिपूर्ण नहीं था और उसने प्रदर्शन का शांतिपूर्ण तरीका नहीं अपनाया। अदालत ने कहा कि जारवाल, सलीम और धर्मप्रकाश गैरकानूनी जमावड़े में शामिल थे जिसने दो पुलिस कांस्टेबलों और एक सहायक उपनिरीक्षक पर हमला किया था।
अदालत ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस मामले में लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी था क्योंकि इसने ट्रैफिक जाम किया और हिंसा भी की|
- अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि लोगों का जमावड़ा शांतिपूर्ण नहीं था |
- उसने प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीका नहीं अपनाया था |
- Court ने कहा कि जारवाल, सलीम और धर्मप्रकाश गैरकानूनी जमावड़े में शामिल थे जिसने दो पुलिस कांस्टेबलों और एक सहायक उपनिरीक्षक पर हमला किया था।
- Court ने कहा कि आरोपी प्रकाश जारवाल, सलीम और प्रकाश आईपीसी की धाराओं 332 (लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को रोकने के लिए
- हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 147 (दंगा) और 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) तथा सार्वजनिक संपत्ति रोकथाम कानून की धारा तीन के तहत अपराधों के लिए दोषी हैं।
- IPC की धाराओं 332 और 352 में अधिकतम सजा 3 वर्ष तथा जुर्माने की है।
- 30 अगस्त 2013 को करीब 100 लोग एकत्रित हुए जिससे ट्रैफिक जाम हुआ और इनमें शामिल लोगों ने वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया।
- दंगे की यह घटना यहां एमबी रोड पर वायुसेनाबाद के पास हुई जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया तथा डीटीसी की एक बस सहित दो वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।
- दंगे में शामिल भीड़ ने पथराव और हिंसा भी की थी।