पथिक होटल को Urgent Hearing में राहत नही ,प्रशासन द्वारा गिराया जा रहा होटल

पथिक होटल को Urgent Hearing में राहत नही ,प्रशासन द्वारा गिराया जा रहा होटल


Urgent Hearing से पथिक होटल को राहत नही अतिक्रमण हटाने का काम जारी
गोंडा -जिला प्रशासन द्वारा फोर लेन के लिए अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है ।

जिस तरह से पथिक होटल ने हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में अर्जेंट केस 13062 /2011 MISB लगवाया था कोर्ट में याची द्वारा कहा गया था कि यह केस जुलाई में सुनवाई होनी थी लेकिन इसी बीच जिला प्रशासन द्वारा 7 जुलाई की तारीख अतिक्रमण हटाने के लिए निर्धारित कर दी गई ।
कोर्ट द्वारा याची को राहत न मिलते देख प्रशासन द्वारा अपनी कार्रवाई जारी रखी गई है ।

Share this story