नियम नही बता पाए सरकारी वकील,हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिये निर्दश

नियम नही बता पाए सरकारी वकील,हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिये निर्दश

National News Desk -किस नियम के तहत पोस्टर सार्वजनिक रूप से लगाये गए इसका जवाब सरकारी वकील के पास नही था कोर्ट को इस बात की नाराजगी थी कि पोस्टर और व्यक्तिगत डाटा क्यों सार्वजनिक क्यों किया गया ।
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की कोर्ट इस बारे में अपनी तल्खी जाहिर की यहां तक कि कहा कि हिस्ट्रीशीटर तक कि फ़ोटो सार्वजनिक नही की जाती है ।
कोर्ट ने वसूली के मामले में कहा कि को भी प्रावधान है उसके तहत ही प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए ।

Share this story