सुप्रीम कोर्ट ने दिया Interim Order कहा NPA न किये जायें वो खाते जो 31 अगस्त तक नही थे NPA
Sep 3, 2020, 11:39 IST
Law Reporting Desk-सुप्रीम कोर्ट में लोन रीपेमेंट मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Interim ऑर्डर पास करते हुए कहां है कि 31 अगस्त तक जो अकाउंट एनपीए नहीं थे उसको सुनवाई तक एनपीए नहीं किया जाएगा
इसके पहले सुनवाई में याचिकाकर्ताओं द्वारा जो दलील दी गई उसमें कहा गया की जो लोगों के काम बंद है ऐसे में आरबीआई को आगे आना चाहिए और लोन जी पेमेंट के बारे में दिशा निर्देश जारी करनी चाहिए कोर्ट से यह भी मांग की गई मोरटोरियम पीरियड में किसी से ब्याज में लिया न जाये।
[Breaking] Accounts Not Declared NPA's As On August 31, Not To Be Declared As NPA's Till Matter Is Disposed Off: Supreme Court https://t.co/BkpFEfVl6M
— Live Law (@LiveLawIndia) September 3, 2020