झारखंड हाईकोर्ट ने राज्यकर्मियों के प्रमोशन पर अगले आदेश तक रोक लगायी, नियमों पर सरकार से मांगा जवाब

रांची, 4 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सभी विभागों में प्रमोशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रमोशन के नियमों को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कर्मियों के प्रमोशन को लेकर जारी किया गया आदेश न्यायसंगत है या नहीं? अदालत ने इस बिंदु पर राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को दो हफ्ते में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त मुकर्रर की है।
 
रांची, 4 अगस्त (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सभी विभागों में प्रमोशन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। प्रमोशन के नियमों को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि कर्मियों के प्रमोशन को लेकर जारी किया गया आदेश न्यायसंगत है या नहीं? अदालत ने इस बिंदु पर राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव और राज्य के पुलिस महानिदेशक को दो हफ्ते में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त मुकर्रर की है।

गौरतलब है कि बीते 3 जून 2022 को राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने प्रधान सचिव के हस्ताक्षर से सभी विभागों में सक्षम कर्मियों एवं पदाधिकारियों को प्रोन्नति देने से संबंधित आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया था कि एसटी/एससी संवर्ग के कर्मी जनरल कैडर में भी वरीयता के आधार पर प्रोन्नति के योग्य माने जायेंगे। इसी पत्र के आलोक में राज्य के डीजीपी ने 23 जून 2022 को एएसआई से एसआई में प्रमोशन से संबंधित एक पत्र जारी किया था। इन दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए प्रार्थी श्रीकांत दुबे व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

--आईएएनएस

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