दिल्ली में एल-3/33 लाइसेंस वाली शराब की दुकानों की संचालन अवधि 2 महीने बढ़ाई

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एल-3/33 लाइसेंस वाली शराब की दुकानों को 30 सितंबर तक संचालित करने के लिए दो महीने का समय दिया है।
 
नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली सरकार ने एल-3/33 लाइसेंस वाली शराब की दुकानों को 30 सितंबर तक संचालित करने के लिए दो महीने का समय दिया है।

आबकारी आयुक्त के कार्यालय से एक अधिसूचना में कहा गया है, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति एतद द्वारा दिल्ली के जीएनसीटी (2021-22) में देशी शराब की आपूर्ति के लिए एल-3/33 लाइसेंस के विस्तार के संबंध में 2 महीनों की अवधि के लिए यानी 1 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए सूचित किया जाता है।

आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है कि यह विस्तार 28 मार्च, 23 मई और 6 जुलाई के समसंख्यक परिपत्र संख्या के क्रम में है।

हालांकि, विस्तार अवधि के लिए आनुपातिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

अधिसूचना में कहा गया है, एल-3 लाइसेंसधारी जो मौजूदा कीमत पर अपने पंजीकृत ब्रांडों की बिक्री के लिए 1 अगस्त से 30 सितंबर तक दो महीने की इस विस्तार अवधि का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, उन्हें दो महीने का शुल्क यानी लाइसेंस शुल्क, बीडब्ल्यूएच शुल्क और कोई भी जमा करना आवश्यक है। अन्य सभी शुल्क जैसा कि एल-3/33 लाइसेंस पर लागू है, यथानुपात आधार पर दो महीने की अवधि के लिए अग्रिम रूप से 4 जुलाई तक।

हालांकि, ऐसा गैर-नवीकरणीय लाइसेंस रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपने लाइसेंस का विस्तार करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

--आईएएनएस

एसजीके