भाजपा नेता बग्गा को पंजाब पुलिस ने दिल्ली स्थित आवास से किया गिरफ्तार
जबकि दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, पंजाब पुलिस की ओर से भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए (दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करना) 505 (अफवाहें फैलाना) और 506 (धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया था।
इससे पहले भी, पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी आई थी, लेकिन बग्गा के घर पर नहीं होने के कारण उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई।
उन्हें मोहाली ले जाया जा रहा है।
उनकी नजरबंदी के तुरंत बाद, भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने कार्रवाई के लिए पंजाब पुलिस की आलोचना की। पार्टी के एक अन्य नेता नवीन जिंदल ने आम आदमी पार्टी पर पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया, जबकि प्रवीण शंकर कपूर ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया।
--आईएएनएस
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