सोशल मीडिया पर लकवाग्रस्त वृद्ध महिला की मदद की अपील का जिलाधिकारी ने लिया संज्ञान

 
 

बलरामपुर। सोशल मीडिया पर लकवा ग्रस्त वृद्ध मां व विक्षिप्त बेटे की यथा संभव मदद करने की अपील पर  जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने संवेदनाशीलता के साथ त्वरित  कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी सदर को आवश्यक निर्देश दिए ।

मामला थाना ललिया अंतर्गत ग्राम इलायची नगर निवासिनी 70 वर्षीय गायत्री उर्फ सावित्री का है जो कि लकवा बीमारी से ग्रसित है और उसका इकलौता पुत्र अनिल मानसिक रूप से विक्षिप्त व बीमार है, की मदद करने की अपील की गई थी।

      मामले का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम सदर राजेंद्र बहादुर, पीडी डीआरडीए सीपी श्रीवास्तव और बीडीओ को मौके पर भेजा तथा पीड़ित की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए।  एसडीम सदर राजेंद्र बहादुर को निर्देशित किया कि वे वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 जिसमे बुजुर्गों के कल्याण के लिए वित्तीय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा पोषण, आश्रय, शिक्षा, कल्याण, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा आदि हस्तक्षेप के कई क्षेत्रों की पहचान की गई है, के तहत बतौर न्यायिक मजिस्ट्रेट ट्राईब्यूनल वाद योजित कर न्याय दिलाए। विदित है कि सीनियर सिटीजन एक्ट में जिला मजिस्ट्रेट अपीलीय न्यायाधिकरण में शक्तियां निहित हैं जिसके तहत जिलाधिकारी ने पीड़िता को न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं।
बताते चलें कि जिलाधिकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि पीड़िता गायत्री के पति सच्चिदानंद की मृत्यु 6 माह पूर्व हो चुकी है और वह बेहद गरीबी से गुजर रही है, उसके घर में खाने के लिए अन्न, पहनने के कपड़े और रहने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। पीड़िता को वृद्धावस्था पेंशन का भी लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने पीडी डीआरडीए को जांच कर पीड़िता को आवास, पेंशन, खाद्यान्न सहित अन्य प्रबंध तत्काल करने के निर्देश दिए वहीं उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि वह सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत पीड़िता के भरण पोषण का प्रबंध सुनिश्चित करें।


    जिलाधिकारी के संवेदनशील कदम पर ग्रामीणों ने जिला प्रशासन का आभार जताया है, वही वृद्धा गायत्री  ने जिलाधिकारी का धन्यवाद ज्ञापित किया है।