जिला कलेक्टर अरविंद सिंह ने अग्नि कांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात की 

District Collector Arvind Singh met the family of the fire incident victim
 
बलरामपुर। जिला कलेक्टर अरविंद सिंह बुधवार को हर्रैया सतघरवा के मोतीपुर कला के मजरे बलोहवा पहुंचें। वहां पर उन्होंने अग्नि कांड में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के मुखिया कंधई कुरील को जिलाधिकारी अरविंद सिंह व एसडीएम सदर राजेंद्र बहादुर ने घटना के दूसरे दिन ही चार लाख रुपये का चेक दे दिया। मंगलवार को कंधई कुरील की बेटी चार वर्षीय ज्योति की आग में जलकर मौत हो गई थी। कंधई मजदूरी करने गए थे। जिलाधिकारी ने कहा कि अग्निकांड पीड़ितों की हरसंभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि गरीब पीड़ित परिवार को हर संभव मदद प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को 4 चार लाख की सहायता धनराशि का चेक दे दिया गया। परिवार को ईश्वर इस दुख को सहन करने शक्ति दें। घटना बेहद दुखद है। ईश्वर की शक्ति प्रदान करें। जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने मौके पर ही तमाम निर्णय भी लिए।

घटना से द्रवित डीएम बलरामपुर ने कहा कि जहां एक ओर नवमी के दिन देवी स्वरूप कन्याओं की पूजा पूरे देश में की जा रही है। वहीं, जनपद की एक बिटिया का दाह संस्कार हो रहा है। यह अत्यंत दुःखद है। जिलाधिकारी ने ग्राम पुलिस चौकीदार की नियुक्तियों को लेकर मौके पर ही एक संविधिक आदेश पारित करते हुए कहा कि जहां-जहां पर ग्राम चौकीदारों की नियुक्तियां नहीं है।

वहां पर तत्काल नियुक्तियां की जाए। उन्होंने कहा कि एसडीएम हर माह में दो बार ग्राम पुलिस चौकीदारों की बैठक खुद लेंगे। वहीं, डीएम ने ग्राम पंचायत सचिव की खुली कानूनी जांच के लिए डीसी मनरेगा को मौके पर ही नियुक्त किया है। डीएम ने बलोहवा में ग्राम पुलिस चौकीदार का लंबे अंतराल तक नियुक्त न होने पर अवध लॉ एक्ट 1876 (स्वपठित पुलिस रेगुलेशन एक्ट अंतर्गत पुलिस एक्ट 1861) के तहत थाना हरैया सतघरवा के एसएचओ गोविंद कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। डीएम बलरामपुर ने बलोहवा में मौके पर ही कम्युनिटी पुलिसिंग एवं ग्राम स्तर पुलिसिंग को सुधारे करने का आदेश पारित किया है।

डीएम ने ग्राम व बीट पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए अभियान चलाने की बात कही है। डीएम ने कम्युनिटी पुलिसिंग एवं ग्राम स्तर पुलिसिंग का ढांचा सुदृढ़ करने के लिए अवध लॉ एक्ट 1876 (स्वपठित पुलिस रेगुलेशन एक्ट अंतर्गत पुलिस एक्ट 1861) एवं सांविधिक अधिनियम के अंतर्गत यह संबंधित आदेश पारित किया है। अब देखना होगा कि बलरामपुर जिले की आधारभूत पुलिसिंग को मजबूत करने के लिए डीएम बलरामपुर ने जो बीड़ा उठाया है उसका कितना असर जमीन पर होता है। बलरामपुर जिले के चार थाने नेपाल सीमा से सटे हुए हैं जबकि आधा दर्जन से अधिक थाने है जो अन्य जनपदों के सीमाओं से सटे हुए हैं। नेपाल सीमा से सेट थानों से लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं जो कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान करने वाली होती हैं। डीएम अरविंद सिंह द्वारा उठाए गए इस कदम की चर्चा चारों तरफ की जा रही है।