उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना चाहता है :मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी

Consumer Rights Protection Act 1986 seeks to promote and protect the interest of consumers: Mohammad Shazeb Siddiqui
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हरदोई:  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई के तत्वाधान में तहसील विधिक सेवा समिति शाहाबाद सचिव/तहसीलदार श्री नरेंद्र कुमार यादव के निर्देशन पर ग्राम मिठनापुर में 'उपभोक्ता फोरम एवं उपभोक्ता के अधिकार' विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन ग्रामप्रधान अभय प्रताप सिंह की उपस्तिथि में किया गया।

शिविर में पी.एल.वी. मोहम्मद शाजेब सिद्दीकी  द्वारा बताया गया उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 वस्तुओं या सेवाओं में कमियों और दोषों के खिलाफ उपभोक्ताओं के हित को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करना चाहता है इसका उद्देश्य अनुचित या प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता  के अधिकार को सुरक्षित करना उपभोक्ताओं के पांच अधिकार सूचना का अधिकार चुनने का अधिकार सुने जाने का अधिकार निवारण का अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार विषय पर जानकारी दी। जैसे कि उपभोक्ता फोरम संरक्षण अधिनियम 1986 मे पारित किया गया, जिसे जुलाई 1987 में लागू किया गया, जिसमे बताया कि बाजार से कोई वस्तु खरीदने पर उपभोक्ता ठगी का या जालसाजी का शिकार होता है तो वह संबंधित दुकानदार या संस्था के विरुद्ध उसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम मे ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकता है जिसका निस्तारण न्यायालय की भांति ही किया जाता है तथा नालसा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी एवं लोक अदालत की जानकारी दी। शिविर में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

(अंबरीष कुमार सक्सेना)

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