डीडीएमए ने निजी कार्यालयों को घर से काम करने का आदेश दिया (लीड-1)

नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर सभी निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है।
डीडीएमए ने निजी कार्यालयों को घर से काम करने का आदेश दिया (लीड-1)
डीडीएमए ने निजी कार्यालयों को घर से काम करने का आदेश दिया (लीड-1) नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर सभी निजी कार्यालयों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया है।

आदेश में कहा गया है, सभी निजी कार्यालयों को छोड़कर, जो डीडीएमए के जीआरएपी आदेश दिनांक 08.08.21 में निर्धारित छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, घर से काम करने की प्रथा का पालन किया जाएगा।

छूट प्राप्त श्रेणियों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आवश्यक सेवाओं में शामिल लोग, मीडियाकर्मी, न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी, विभिन्न देशों के राजनयिकों के कार्यालयों के कर्मचारी शामिल हैं।

अब तक, कार्यालयों को अपने आधे कर्मचारियों के साथ कार्यालय में और बाकी को घर पर काम करने के लिए कहा जाता था। राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी कार्यालय पहले से ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार दोपहर डीडीएमए की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद घोषणा की थी कि कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच राष्ट्रीय राजधानी में रेस्तरां को बैठाकर खिलना की अनुमति नहीं होगी, केवल पैक कर सकते हैं।

इसके अलावा, प्रति जोन प्रति दिन केवल एक साप्ताहिक बाजार को संचालित करने की अनुमति होगी।

राज्यपाल ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में अतिरिक्त जनशक्ति के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने और टीकाकरण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सलाह दी गई है, जिसमें 15 से 18 वर्ष की आबादी वाले लोग भी शामिल हैं।

बैजल ने आगे ट्वीट किया, विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद यह सलाह दी गई कि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार को लागू करने पर जोर देने के साथ टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति का पालन करें।

एलजी ने अतिरिक्त सतर्कता और कोविड -19 दिशानिर्देशों के सख्त पालन के महत्व पर भी जोर दिया।

डीडीएमए की बैठक में फैसला किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रतिबंधों को और कड़ा किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा।

19,166 ताजा मामले दर्ज करने के बाद दिल्ली ने कोविड-19 मामलों में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। इसके साथ, संक्रमण की संख्या 15,68,896 हो गई है।

इस बीच, शहर में लगातार दूसरे दिन 17 लोगों की मौत हुई है, जिससे मरने वालों की संख्या 25,177 हो गई है।

--आईएएनएस

एचके/आरजेएस

Share this story