ईडी के लिए ईसीआईआर देना अनिवार्य नहीं, गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हर मामले में संबंधित व्यक्ति को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है।
ईडी के लिए ईसीआईआर देना अनिवार्य नहीं, गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट
ईडी के लिए ईसीआईआर देना अनिवार्य नहीं, गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, 27 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हर मामले में संबंधित व्यक्ति को प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) की एक प्रति की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है।

शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इन मामलों में किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है और उसे ऐसे मामले में आरोपी को ईसीआईआर देने की भी जरूरत नहीं है।

न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार के साथ ही न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हर मामले में संबंधित व्यक्ति को ईसीआईआर की एक प्रति की आपूर्ति अनिवार्य नहीं है, अगर गिरफ्तारी के समय ईडी ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करती है तो यही पर्याप्त है।

पीठ ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम द्वारा परिकल्पित एक विशेष तंत्र के मद्देनजर ईसीआईआर की तुलना एफआईआर यानी प्राथमिकी के साथ नहीं की जा सकती है। ईसीआईआर ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज है और यह तथ्य कि शेड्यूल्ड अपराध के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, अपराध की आय होने के नाते संपत्ति की अनंतिम कुर्की की नागरिक कार्रवाई प्रारंभ करने को लेकर जांच शुरू करने के लिए धारा 48 में निर्दिष्ट अधिकारियों के रास्ते में नहीं आती है।

इसने कहा कि ईसीआईआर की आपूर्ति न करने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा सेवा में लगाए गए पूर्वाग्रह के तर्क का याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जवाब दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, क्योंकि, मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में समसामयिक रूप से सूचित किया जाता है; और जब विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाता है, तो यह विशेष न्यायालय के लिए खुला है कि वह ईडी के प्रतिनिधि को अपने सामने आरोपी के मामले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड पेश करे और उसकी निरंतर हिरासत की आवश्यकता का जवाब देने के लिए उस पर गौर करे।

इस दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि वर्तमान स्थिति के अनुसार, ईडी किसी व्यक्ति को उसकी सामग्री (कंटेंट) के बारे में बताए बिना ईसीआईआर के आधार पर गिरफ्तार कर सकता है, जो कि मनमाना और एक आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह जोरदार तर्क दिया गया कि कुछ मामलों में, ईसीआईआर स्वेच्छा से प्रदान किया जाता है, जबकि अन्य में ऐसा नहीं है, जो पूरी तरह से मनमाना और भेदभावपूर्ण है।

याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा का हवाला देते हुए कहा कि ईडी को खुद को संतुष्ट करना होगा कि अपराध की आय को ईसीआईआर के पंजीकरण या पीएमएलए के आवेदन के लिए बेदाग संपत्ति के रूप में पेश किया गया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ईसीआईआर की तुलना प्राथमिकी से नहीं की जा सकती जिसे दर्ज करना और आरोपी को आपूर्ति करना अनिवार्य है। पीठ ने कहा, एक ईसीआईआर की एक प्रति को प्रकट करना, यदि अनिवार्य बना दिया जाता है, तो यह संपत्ति की कुर्की (अपराध की आय) को निष्फल करने सहित 2002 अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को विफल कर सकता है।

इसने माना कि ईसीआईआर की आपूर्ति न करना, जो अनिवार्य रूप से ईडी का एक आंतरिक दस्तावेज है, को संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा, यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के जनादेश के अनुरूप है। यह अज्ञात नहीं है कि कई बार प्राथमिकी में अपराध के सभी पहलुओं का खुलासा नहीं होता है। कई मामलों में, यहां तक कि वास्तव में अपराध में शामिल व्यक्तियों के नाम भी प्राथमिकी में उल्लिखित नहीं हैं और उन्हें अज्ञात आरोपी के रूप में वर्णित किया गया है।

पीठ ने कहा कि जो विवरण सामने आया है वह भी प्राथमिकी में पूरी तरह से दर्ज नहीं है, इसके बावजूद, किसी भी सामान्य अपराध में नामित अभियुक्त अग्रिम जमानत या नियमित जमानत के लिए आवेदन करने में सक्षम है, जिसमें कार्यवाही, पुलिस के कागजात सामान्य रूप से संबंधित अदालत द्वारा देखे जाते हैं।

इस दौरान अदालत की ओर से यह भी नोट किया कि कुछ मामलों में, ईडी ने शिकायत दर्ज करने से पहले व्यक्ति को ईसीआईआर की एक प्रति प्रस्तुत की है। इस पर अदालत ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में एक ही प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यह पर्याप्त है, अगर ईडी गिरफ्तारी के समय ऐसे व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करती है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि ईसीआईआर में प्राधिकरण के पास मौजूद सामग्री का ब्योरा हो सकता है और यह मानने के कारण की संतुष्टि दर्ज कर सकता है कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग अपराध का दोषी है। पीठ ने कहा, अगर जांच से पहले पता चलता है कि संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रक्रिया या उससे जुड़ी गतिविधि में शामिल व्यक्ति भी शामिल है, तो जांच के अंतिम परिणाम पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।

ईडी ने प्रस्तुत किया था कि ईसीआईआर अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई या अभियोजन शुरू करने से पहले विभाग द्वारा बनाया गया एक आंतरिक दस्तावेज है।

पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर शीर्ष अदालत का यह फैसला आया है।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम

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