कांग्रेस ने कोविड पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले, कांग्रेस ने बुधवार को कोविड पीड़ितों का मुद्दा उठाया और मांग करते हुए कहा कि सरकार को मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।
कांग्रेस ने कोविड पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की
कांग्रेस ने कोविड पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले, कांग्रेस ने बुधवार को कोविड पीड़ितों का मुद्दा उठाया और मांग करते हुए कहा कि सरकार को मृतक के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा देना चाहिए।

पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और मांग करते हुए कहा कि सरकार को कोविड पीड़ितों का वास्तविक आंकड़ा बताना चाहिए और उन परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देना चाहिए, जिनके सदस्यों की कोविड से मौत हुई।

उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों की पीड़ा समाप्त कर उन्हें मुआवजा देना चाहिए।

कोविड की मौत के मामलों में मुआवजे के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को अपनी स्वीकृत प्रक्रिया से भटकने और इसके बजाय मरने वालों के परिवारों को अनुग्रह राशि के वितरण के लिए एक जांच समिति का गठन करने के लिए फटकार लगाई।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से कोविड मौतों के लिए अनुग्रह राशि वितरण के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से रिकॉर्ड डेटा लाने और शिकायत निवारण समितियों के गठन के बारे में भी जानकारी प्रदान करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने 4 अक्टूबर के फैसले में, कोविड पीड़ितों के परिजनों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी थी, जिसकी सिफारिश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने की थी।

पीठ ने कहा कि कोई भी राज्य मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह सहायता से केवल इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र में, कोविड -19 से मृत्यु के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।

पीठ ने कहा कि अनुग्रह राशि केंद्र- राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा विभिन्न परोपकारी योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली मुआवजे- राशि से ऊपर होगी।

--आईएएनएस

एमएसबी/आरजेएस

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