केरल उच्च न्यायालय ने सोने की तस्करी की मुख्य आरोपी के खिलाफ कोफेपोसा के आरोप वापस लिए

कोच्चि, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोने की तस्करी की आरोपी स्वप्ना सुरेश को आंशिक राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (कोएफेपोसा) अधिनियम के तहत दर्ज आरोपों को हटा दिया।
केरल उच्च न्यायालय ने सोने की तस्करी की मुख्य आरोपी के खिलाफ कोफेपोसा के आरोप वापस लिए
केरल उच्च न्यायालय ने सोने की तस्करी की मुख्य आरोपी के खिलाफ कोफेपोसा के आरोप वापस लिए कोच्चि, 8 अक्टूबर (आईएएनएस)। सोने की तस्करी की आरोपी स्वप्ना सुरेश को आंशिक राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उसके खिलाफ विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम (कोएफेपोसा) अधिनियम के तहत दर्ज आरोपों को हटा दिया।

हालांकि, स्वप्ना सुरेश यहां जेल में आवाजाही बरकरार रखेगी, क्योंकि वह एनआईए जांच दल द्वारा लगाए गए आरोपों का सामना कर रही है।

उनकी मां द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत की एक खंडपीठ ने कहा कि कोफेपोसा के तहत आरोप सही नहीं हैं।

तस्करी का मामला 5 जुलाई, 2020 को सामने आया, जब सीमा शुल्क ने यहां यूएई वाणिज्य दूतावास के एक पूर्व कर्मचारी सरित को वाणिज्य दूतावास के लिए नियत राजनयिक सामान में सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया।

स्वप्ना सुरेश, जो पहले संयुक्त अरब अमीरात वाणिज्य दूतावास में भी काम कर चुकी हैं और उनके सहयोगी संदीप नायर को इसी मामले में कुछ दिनों बाद बेंगलुरु से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया और तब से तीनों न्यायिक हिरासत में हैं।

--आईएएनएस

एसएस/आरजेएस

Share this story