केरल हाईकोर्ट ने विजयन सरकार से पूछा- काले झंडे लहराना और काले कपड़े पहनना मतलब जेल जाना होगा

कोच्चि, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य की पिनराई विजयन सरकार को यह जानने की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है कि क्या विरोध प्रदर्शनों में काली पोशाक पहनना और काले झंडे लहराना जेल का टिकट पाने के लिए पर्याप्त है।
केरल हाईकोर्ट ने विजयन सरकार से पूछा- काले झंडे लहराना और काले कपड़े पहनना मतलब जेल जाना होगा
केरल हाईकोर्ट ने विजयन सरकार से पूछा- काले झंडे लहराना और काले कपड़े पहनना मतलब जेल जाना होगा कोच्चि, 3 अगस्त (आईएएनएस)। केरल उच्च न्यायालय ने राज्य की पिनराई विजयन सरकार को यह जानने की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है कि क्या विरोध प्रदर्शनों में काली पोशाक पहनना और काले झंडे लहराना जेल का टिकट पाने के लिए पर्याप्त है।

यह याचिका एक घटना पर आधारित थी, जब दो ट्रांसजेंडर, काले कपड़े पहने और कोच्चि में सड़क पर हो रहे समारोह स्थल के पास चले थे, जिसमें विजयन 11 जून को भाग ले रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

याचिका में तर्क दिया गया कि यह खेदजनक है कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और विरोध के लिए काले झंडे या यहां तक कि एक काली पोशाक पहनने पर जेल भेजा जा रहा है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई 11 अगस्त की है।

जब से सोने की तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में दावा किया कि विजयन, उसकी पत्नी और बेटी सोने और मुद्रा की तस्करी में लिप्त थे, कांग्रेस और भाजपा उनके इस्तीफे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके कार्यकर्ता जब भी विजयन के आसपास जाते हैं तो काले झंडे लहराते हैं।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

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