गुजरात : सार्वजनिक जगहों पर आते हैं 1000 लोग तो लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे

गांधीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने 1 अगस्त से शैक्षणिक, खेल, धार्मिक स्थलों, खेल परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है, बशर्ते कि रोजाना 1000 या अधिक मेहमान नियमित रूप से परिसर में आते हों।
गुजरात : सार्वजनिक जगहों पर आते हैं 1000 लोग तो लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे
गुजरात : सार्वजनिक जगहों पर आते हैं 1000 लोग तो लगाने होंगे सीसीटीवी कैमरे गांधीनगर, 31 जुलाई (आईएएनएस)। गुजरात सरकार ने 1 अगस्त से शैक्षणिक, खेल, धार्मिक स्थलों, खेल परिसरों, औद्योगिक क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है, बशर्ते कि रोजाना 1000 या अधिक मेहमान नियमित रूप से परिसर में आते हों।

रविवार को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रतिष्ठानों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास कम से कम एक महीने की सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज कैपेसिटी हो।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि यह मेहमानों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर अपराधों से बचने के लिए है। सबसे पहले इसे अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़ और गांधीनगर जैसे आठ प्रमुख शहरों में लागू किया जाएगा।

प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी और पुलिस उपायुक्त स्तर से ऊपर रैंक के अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। सार्वजनिक स्थलों को समिति द्वारा की गई अनुशंसा या सुझाव को छह माह के भीतर लागू करना होगा।

सरकार ने बयान में कहा, इन प्रणालियों का नियमित अंतराल पर निरीक्षण किया जाएगा और अगर कोई कमी पाई जाती है तो सार्वजनिक सुरक्षा समिति एक रिपोर्ट दर्ज करेगी। अगर कोई समाज या संस्थान सार्वजनिक सुरक्षा समिति से असंतुष्ट है, तो उसे आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष चुनौती दे जा सकती है। जिलाधिकारी को 60 दिन के अंदर मामले की सुनवाई कर निस्तारण करना होगा।

--आईएएनएस

पीके/एसकेपी

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