गोवा बार विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-स्मृति ईरानी, उनकी बेटी के पक्ष में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी भी बार लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अदालत ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेता डिसूजा के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे से निपटने के दौरान यह बात कही।
गोवा बार विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-स्मृति ईरानी, उनकी बेटी के पक्ष में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया
गोवा बार विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा-स्मृति ईरानी, उनकी बेटी के पक्ष में कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी भी बार लाइसेंस जारी नहीं किया गया। अदालत ने कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेता डिसूजा के खिलाफ केंद्रीय मंत्री ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे से निपटने के दौरान यह बात कही।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण ने कहा कि अदालत ने गोवा सरकार और आबकारी आयुक्त के कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न दस्तावेजों का अध्ययन किया, जो ईरानी या उसके परिवार के सदस्यों को नहीं, बल्कि एक एंथनी डिगामा को संबोधित किए गए हैं।

दस्तावेजों पर विचार करने पर, यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था जो कभी वादी या उसकी बेटी के पक्ष में जारी किया गया था। वादी या उसकी बेटी रेस्तरां के मालिक नहीं हैं। यह वादी द्वारा भी स्थापित किया गया है। प्रथम ²ष्टया वादी या उसकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया।

अदालत ने पाया, न तो रेस्तरां और न ही जिस जमीन पर रेस्तरां मौजूद है, वह वादी या उसकी बेटी के स्वामित्व में है। यहां तक कि गोवा सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस वादी या उसकी बेटी के नाम पर नहीं है। इन सभी तथ्यों में भी वादी द्वारा प्रस्तुत हलफनामे में पुष्टि की गई है।

न्यायमूर्ति पुष्कर्ण ने आगे कहा: मेरा प्रथम ²ष्टया विचार है कि वास्तविक तथ्यों की पुष्टि किए बिना वादी के खिलाफ निंदात्मक और अपमानजनक आरोप लगाए गए हैं। विभिन्न ट्वीट्स के मद्देनजर वादी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को बहुत चोट पहुंची है।

अदालत ने कहा, प्रतिवादी नंबर 1 से 3 (कांग्रेस नेताओं) ने एक दूसरे और अन्य व्यक्तियों और संगठनों के साथ मिलकर वादी और उसकी बेटी पर झूठे, तीखे और जुझारू व्यक्तिगत हमले की साजिश रची है, जिसका एक सामान्य उद्देश्य बदनाम करना, है।

अदालत ने उपरोक्त कांग्रेस नेताओं को भी समन जारी किया और उन्हें ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया।

यह मामला गोवा के असगाओ में ईरानी की बेटी जोइश ईरानी द्वारा कथित रूप से संचालित सिली सोल्स कैफे एंड बार के राजनीतिक विवाद से संबंधित है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईरानी की बेटी बीजेपी शासित गोवा में अवैध बार चला रही है।

--आईएएनएस

आरएचए/एएनएम

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