जुबली हिल्स गैंगरेप केस में चार नाबालिग जमानत पर रिहा

हैदराबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद के सनसनीखेज जुबली हिल्स गैंगरेप केस में चार नाबालिगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी। उन्हें सैदाबाद के जुवेनाइल होम से रिहा कर दिया गया।
जुबली हिल्स गैंगरेप केस में चार नाबालिग जमानत पर रिहा
जुबली हिल्स गैंगरेप केस में चार नाबालिग जमानत पर रिहा हैदराबाद, 27 जुलाई (आईएएनएस)। हैदराबाद के सनसनीखेज जुबली हिल्स गैंगरेप केस में चार नाबालिगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। किशोर न्याय बोर्ड ने मंगलवार को उन्हें जमानत दे दी। उन्हें सैदाबाद के जुवेनाइल होम से रिहा कर दिया गया।

मामले में पांचवां आरोपी विधायक का बेटा किशोर गृह में ही रहा। उसकी जमानत याचिका पर तेलंगाना हाईकोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। मामले में एकमात्र बालिग सादुद्दीन मलिक भी जेल में है, उसकी जमानत याचिका पहले ही खारिज की जा चुकी है।

करीब 50 दिनों तक हिरासत में रहने के बाद कानून का उल्लंघन करने वाले चार नाबालिग (सीसीएल) रिहा किए गए हैं।

किशोर न्याय बोर्ड ने सुनवाई के दौरान नाबालिगों के वकीलों ने अपनी दलील में कहा कि वे जमानत के हकदार हैं क्योंकि पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर ली है।

बता दें, जुबली हिल्स में 28 मई को एक कार में 17 वर्षीय लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। इस मामले में एक मेजर सहित छह आरोपियों को पिछले महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किया गया था।

बताया जा रहा है कि पीड़िता पार्टी के बाद घर लौट रही थी। इस बीच लड़कों ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की और मौका देखकर उसके साथ बारी-बारी से रेप किया।

सउद्दीन मलिक और चार नाबालिगों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 डी (सामूहिक बलात्कार), 323 (चोट पहुंचाना), धारा 5 (जी) (बच्चे पर सामूहिक प्रवेश यौन हमला) और बच्चों के संरक्षण की धारा 6, यौन अपराध (पॉक्सो) अधिनियम, 366 (एक महिला का अपहरण) और 366 ए (एक नाबालिग लड़की की खरीद) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा या मौत तक आजीवन कारावास या यहां तक कि मौत की सजा भी हो सकती है।

--आईएएनएस

पीके/एसकेपी

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