तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी किया

बेलागवी, (कर्नाटक) 23 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़े घटनाक्रम में 2015 में राज्य को हिला देने वाले तिहरे हत्याकांड के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।
तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी किया
तिहरे हत्याकांड के आरोपी को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बरी किया बेलागवी, (कर्नाटक) 23 जून (आईएएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़े घटनाक्रम में 2015 में राज्य को हिला देने वाले तिहरे हत्याकांड के आरोपी एक व्यक्ति को बरी कर दिया है।

एक महिला और उसके दो बच्चों की उसके प्रेमी प्रवीण भट ने बेरहमी से हत्या कर दी थी।

न्यायमूर्ति के.एस. मुद्गल और न्यायमूर्ति एमजीएस कमल ने 21 जून को आरोपी युवक प्रवीण भट को अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों से सही ठहराया।

यह घटना 16 अगस्त 2015 को बेलगावी शहर के कुवेम्पुनगर में हुई थी। बेलगावी के कुवेम्पुनगर की रहने वाली रीना मालागट्टी, उनके बेटे आदित्य और बेटी की उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी और पुलिस ने अपराध के सिलसिले में प्रवीण भट को गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के बाद द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायालय ने 16 अप्रैल 2018 को भट को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बेलगावी शहर की एपीएमसी पुलिस ने इस संबंध में आरोपपत्र दाखिल किया था।

वारदात के 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि भट और रीना मालागट्टी के बीच अवैध संबंध तिहरे हत्याकांड का कारण था।

उत्तर कन्नड़ जिले के प्रवीण भट अपने माता-पिता के साथ बेलगावी शहर के कुवेम्पुनगर इलाके में रहते थे और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ते थे। रीना और प्रवीण एक-दूसरे को घटना से एक साल पहले से जानते थे। पुलिस को शक था कि रीना का पति नियमित रूप से बाहर जाता था, इसलिए दोनों के बीच अफेयर हो गया।

पुलिस का आरोप है कि प्रवीण भट हमेशा रस्सी के सहारे पीछे से रीना के घर आता था और सामने के दरवाजे से एक बार भी अंदर नहीं जाता था। जिस दिन यह दुखद घटना हुई, उस दिन वह दो बार रीना के घर गया था।

आरोप है कि रीना ने उसे अवैध संबंध जारी रखने के लिए मजबूर किया और अपने अफेयर को सार्वजनिक करने की धमकी दी। इससे कथित तौर पर नाराज प्रवीण ने रीना पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी।

आरोप है कि उसने एक बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी और दूसरे को पानी से भरी बाल्टी में फेंक दिया।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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