दिल्ली में इमारत ढहने के मामले में मालिक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी दिल्ली में सोमवार तड़के गिरी इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दो भाई-बहनों की मौत हो गई और एक बुजुर्ग घायल हो गया था।
दिल्ली में इमारत ढहने के मामले में मालिक गिरफ्तार
दिल्ली में इमारत ढहने के मामले में मालिक गिरफ्तार नई दिल्ली, 14 सितम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी दिल्ली में सोमवार तड़के गिरी इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें दो भाई-बहनों की मौत हो गई और एक बुजुर्ग घायल हो गया था।

पुलिस के अनुसार, पंजाबी बस्ती, सब्जी मंडी निवासी आरोपी मोहक अरोड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 288, 304 और 34 के तहत इमारत ढहने के मामले में गिरफ्तार किया गया है।

हालांकि पुलिस अभी भी घटना की जांच कर रही है, लेकिन आसपास के निवासियों ने आरोप लगाया कि 7-8 दिन पहले शुरू हुआ मरम्मत कार्य, इमारत के गिरने का संभावित कारण हो सकता है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 288 के अनुसार, जो कोई किसी इमारत को गिराने या उसकी मरम्मत करने में जानबूझकर या लापरवाही से उस इमारत के साथ ऐसा आदेश लेने से चूक जाता है जो उस इमारत के गिरने से लोगों के जीवन के लिए किसी संभावित खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त है, या इसके किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि छह महीने तक की हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

चार मंजिला इमारत जो लगभग 50 से 60 साल पुरानी थी और जिसे खतरनाक घोषित नहीं किया गया था, वह सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सब्जी मंडी इलाके में गिर गई।

उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नॉर्थ एमसीडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इलाके में 20 ऐसी इमारतें हैं, यानी वार्ड नंबर 13 घंटा घर सब्जी मंडी, जो 60-70 साल से अधिक पुरानी हैं और खतरनाक इमारतों के रूप में पहचानी गई हैं।

अधिकारी ने कहा, खतरनाक घोषित इन 20 इमारतों में से नौ उसी गली में स्थित हैं जहां यह हादसा हुआ।

अधिकारी ने आगे कहा कि मानसून के मौसम की शुरूआत से पहले सभी छह क्षेत्रों में खतरनाक इमारतों का पता लगाने के लिए नागरिक प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरी एमसीडी के तहत लगभग 700 संपत्तियों को खतरनाक स्थिति में पाया गया, जबकि आवश्यक मरम्मत के लिए 444 भवनों की पहचान की गई।

--आईएएनएस

एसकेके/आरजेएस

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