पंजाब में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण : रिकार्ड

चंडीगढ़, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में अतिक्रमण के तहत पंजाब में सबसे अधिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनकी संख्या कुल 5,610 है। रिकार्ड के अनुसार, उनमें से कुछ पर सरकारी विभागों और कुछ प्रभावशाली राजनेताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
पंजाब में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण : रिकार्ड
पंजाब में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण : रिकार्ड चंडीगढ़, 22 सितंबर (आईएएनएस)। भारत में अतिक्रमण के तहत पंजाब में सबसे अधिक वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, जिनकी संख्या कुल 5,610 है। रिकार्ड के अनुसार, उनमें से कुछ पर सरकारी विभागों और कुछ प्रभावशाली राजनेताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

इसका मतलब है कि पंजाब वक्फ बोर्ड की हर छठी संपत्ति पर कब्जा है।

राज्य में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 34,237 संपत्तियां हैं। इनमें से 430 भूमि इकाइयों पर सरकारी और अर्ध-सरकारी विभागों द्वारा कब्जा कर लिया गया है।

अधिकारियों ने स्वीकार किया कि 3,500 से अधिक संपत्तियों का पता नहीं, क्योंकि उनके राजस्व रिकॉर्ड में या तो छेड़छाड़ की गई है या उन्हें बदल दिया गया है।

वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल - डब्ल्यूएएमएसआई (भारत की वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) - केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था।

पंजाब में सबसे ज्यादा अतिक्रमण लुधियाना (1,493 यूनिट) में हैं, इसके बाद बठिंडा (1,475), जालंधर (465), अमृतसर (430) और राजपुरा (410) हैं।

संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसार, एक राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का सामान्य अधीक्षण राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वक्फ बोर्ड के पास निहित है और वक्फ बोर्ड को इन वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है।

पंजाब में मुस्लिम संगठनों ने बार-बार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है, अगर कथित तौर पर विभिन्न व्यक्तियों और संगठनों को अवैध रूप से आवंटित संपत्ति वक्फ बोर्ड को वापस नहीं की जाती है।

अब तक देशभर में 8,01,954 अचल वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड डब्ल्यूएएमएसआई पंजीकरण मॉड्यूल में दर्ज किया गया है और 2,53,628 वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की गई है।

पहली बार वक्फ सम्पदा के 3,32,344 अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया गया है।

वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 32 के अनुसार संशोधन के रूप में केंद्र सरकार की एक सीमित भूमिका है और एक राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों का सामान्य पर्यवेक्षण राज्य वक्फ बोर्ड के पास निहित है और वक्फ बोर्ड को संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है।

--आईएएनएस

एचएमए/एसजीके

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