पुरानी नीति लागू होने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली को प्रीमियम शराब ब्रांड संकट का सामना करना पड़ रहा

नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। राजधानी में 1 सितंबर को पुरानी शराब नीति लागू होने के 20 दिनों के बाद भी दिल्ली अभी भी शराब के संकट का सामना कर रही है, खासकर शराब और वोदका के कुछ प्रीमियम ब्रांडों की कमी की शिकायतें मिल रही हैं।
पुरानी नीति लागू होने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली को प्रीमियम शराब ब्रांड संकट का सामना करना पड़ रहा
पुरानी नीति लागू होने के कुछ दिनों बाद, दिल्ली को प्रीमियम शराब ब्रांड संकट का सामना करना पड़ रहा नई दिल्ली, 21 सितम्बर (आईएएनएस)। राजधानी में 1 सितंबर को पुरानी शराब नीति लागू होने के 20 दिनों के बाद भी दिल्ली अभी भी शराब के संकट का सामना कर रही है, खासकर शराब और वोदका के कुछ प्रीमियम ब्रांडों की कमी की शिकायतें मिल रही हैं।

निजी शराब की दुकानें बंद कर दी गईं और दिल्ली सरकार की दुकानें 1 सितंबर से खोल दी गईं क्योंकि शहर में पुरानी शराब नीति वापस आ गई थी। हालांकि, शहर में शराब के आयातित और भारतीय प्रीमियम दोनों ब्रांडों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है।

पूर्वी दिल्ली के एक आउटलेट मैनेजर ने आईएएनएस को बताया, हम ग्राहकों को कुछ विशिष्ट प्रीमियम ब्रांड की शराब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हमें यह पीछे से नहीं मिल रही है और इसके परिणामस्वरूप बहुत सारे ग्राहक खाली हाथ चले जाते हैं। इससे ग्राहकों की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि पूरे साल के लिए 25 लाख रुपये का भारी लाइसेंस शुल्क लिया जा रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि आधा साल बीत चुका है, जिससे सिंगल माल्ट व्हिस्की में संकट पैदा हो गया है।

भारतीय मादक पेय कंपनियों के परिसंघ (सीआईएबीसी) के महानिदेशक विनोद गिरी ने आईएएनएस को बताया, दिल्ली आयातित और भारतीय दोनों तरह की प्रीमियम अल्कोहल की भारी कमी का सामना कर रही है। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लोकप्रिय आयातित ब्रांड अभी तक पंजीकृत नहीं हैं। प्रमुख भारतीय सिंगल माल्ट व्हिस्की 25 लाख रुपये के बड़े लाइसेंस शुल्क के कारण दूर जा रहे हैं, जो सबसे अजीब बात है। आधा साल बीत जाने के बावजूद पूरे साल के लिए चार्ज किया जा रहा है।

गिरी ने कहा कि सीमित बिक्री मात्रा के साथ, उन्हें लाइसेंस शुल्क भी वसूलने की उम्मीद नहीं है। कई आला नवीन उत्पाद भी इसी कारण से दूर रह रहे हैं।

--आईएएनएस

आरएचए/एएनएम

Share this story