सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं : राहुल गांधी

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने बुधवार को राष्ट्रद्रोह के कानून पर रोक को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। कांग्रेस ने कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं : राहुल गांधी
सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं : राहुल गांधी नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ने बुधवार को राष्ट्रद्रोह के कानून पर रोक को ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। कांग्रेस ने कहा सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्वीट कर कहा, सच बोलना देशभक्ति है, देशद्रोह नहीं। सच कहना देश प्रेम है, देशद्रोह नहीं। सच सुनना राजधर्म है, सच कुचलना राजहठ है। डरो मत!

वहीं कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, ऐतिहासिक निर्णय! सुप्रीम कोर्ट का संदेश साफ है। सत्ता के सिंहासन पर बैठे आवाज कुचलने वाले निरंकुश शासक जान लें कि स्वयंभू राजा और बेलगाम सरकारों की जन विरोधी नीतियों की आलोचना का गला नहीं घोंट सकते। सत्ता को आईना दिखाना राष्ट्रधर्म है, देशद्रोह नहीं।

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, सत्ता के हुकमरानों के खिलाफ आवाज उठाने के काले कानून को खत्म करने का वादा किसने किया? आवाज उठाने के राष्ट्रधर्म को देशद्रोह कौन बता रहा था?

सुरजेवाला ने बयान जारी कर कहा, सत्ता को आइना दिखाना ही सच्चा राष्ट्रीय धर्म है। लोगों की आवाज दबाने वाले निरंकुश शासक के खिलाफ अब जनता उठ चुकी है। जनता की आवाज को न कुचला जा सकता है और न उसका दम घोटा जा सकता है। क्योंकि राष्ट्रधर्म में जनता की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। सच को अपनाना ही हमारा राष्ट्र धर्म है।

सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस 2019 में राष्ट्रों के कानून को खत्म करना चाहती थी आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। यह साबित करता है कि हमारा रास्ता सही है लोगों की आवाज उठती रहेगी यही आंदोलन की परिपाटी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए राष्ट्रद्रोह कानून की धारा 124 ए पर रोक लगा दी। शीर्ष कोर्ट ने इसके तहत दायर सभी लंबित मामलों पर भी रोक लगा दी गई है।

--आईएएनएस

पीटीके/एएनएम

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