सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर हमारे रुख की पुष्टि की: कांग्रेस

नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से देशद्रोह के मामलों में नई कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के बाद बुधवार को कहा कि अदालत के फैसले ने इस कानून पर पार्टी के रुख की पुष्टि की है।
सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर हमारे रुख की पुष्टि की: कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून पर हमारे रुख की पुष्टि की: कांग्रेस नई दिल्ली, 11 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से देशद्रोह के मामलों में नई कार्रवाई पर रोक लगाए जाने के बाद बुधवार को कहा कि अदालत के फैसले ने इस कानून पर पार्टी के रुख की पुष्टि की है।

देशद्रोह (राजद्रोह) कानून को खत्म करने की समीक्षा 2019 में कांग्रेस के घोषणापत्र का हिस्सा थी, लेकिन पार्टी की भाजपा ने आलोचना की थी, जिसने पार्टी पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाया था।

अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस के रुख की पुष्टि हुई है और सरकार को आईना दिखाना देशद्रोह नहीं है। शासकों को पता होना चाहिए कि जनता जाग गई है और उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है।

सुरजेवाला के अनुसार, कांग्रेस 2019 में यह कानून खत्म करना चाहती थी, आज उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था से यह साबित हो गया कि उनकी सोच सही थी।

उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 2019 में अपने घोषणापत्र में कहा था कि वह भारतीय दंड संहिता (जो देशद्रोह के अपराध को परिभाषित करती है) की धारा 124 ए को हटा देगी, जिसका दुरुपयोग किया गया है।

इससे पहले दिन में, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से आग्रह किया कि जब तक केंद्र द्वारा कानून की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक देशद्रोह के प्रावधान, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को लागू करने वाली कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से बचना चाहिए।

जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली के साथ ही प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जब तक केंद्र द्वारा देशद्रोह के प्रावधान की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक सरकारों को देशद्रोह के प्रावधान का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक अंतरिम आदेश में, पीठ ने कहा कि देशद्रोह के प्रावधान के तहत कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जानी चाहिए और पहले से ही जेल में बंद लोग राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम

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