दिल्ली में गिरवी संपत्ति बेचने के आरोप में तीन गिरफ्तार

नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सिंडिकेट बैंक के पास पहले से ही गिरवी रखी एक संपत्ति को बेचने और शिकायतकर्ता से 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली में गिरवी संपत्ति बेचने के आरोप में तीन गिरफ्तार
दिल्ली में गिरवी संपत्ति बेचने के आरोप में तीन गिरफ्तार नई दिल्ली, 23 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने सिंडिकेट बैंक के पास पहले से ही गिरवी रखी एक संपत्ति को बेचने और शिकायतकर्ता से 10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

ईओडब्ल्यू डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि लखनऊ के सभी निवासी ऋषि अरोड़ा, उमेश आजाद और मनोज द्विवेदी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

मामले की जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता वी.के. राजपॉल, निदेशक और दो कंपनियों के एआर- वीकेआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड और उसकी सहयोगी कंपनी वंदना फार्म्स एंड रिसॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड ने श्री कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की हैं।

उन पर लखनऊ में 4973.92 वर्ग फुट के आनुपातिक भूमि क्षेत्र के साथ 1,07,640 वर्ग फुट के क्षेत्रफल वाली एक होटल और कुल मिलाकर एक ही स्थान पर स्थित 1,00,000 वर्ग फुट के आवासीय क्षेत्र को बेचने का आरोप लगाया गया था। उन्हें 6,86,40,000 रुपये (होटल की संपत्ति के लिए) और 3,93,60,000 रुपये (आवासीय क्षेत्र के लिए) की बिक्री पर विचार किया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि कथित कंपनी द्वारा 15 करोड़ रुपये के बैंक ऋण के खिलाफ पहले से ही विचाराधीन भूमि को सुरक्षा के रूप में रखा गया था।

इस बीच, ऋण एनपीए बन गया, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ने पूछताछ की जमीन पर कब्जा कर लिया। आरोपी ने शिकायतकर्ता को गलत तरीके से प्रस्तुत करके शिकायतकर्ता को 10 करोड़ रुपये से अधिक का धोखा दिया कि विचाराधीन भूमि सभी बाधाओं से मुक्त थी।

डीसीपी रंजन ने लोगों से किसी भी संपत्ति में निवेश करने से पहले उचित उपाय करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, संपत्ति में निवेश करने से पहले, उचित सत्यापन करें और जांच लें कि संपत्ति सभी भारों से मुक्त है या नहीं।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

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