बिहार : होटल, बैंक्वेट हॉल बुक करने से पहले देना होगा शराब इस्तेमाल नहीं होने का घोषणा पत्र

पटना, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में अगर आप किसी भी होटल में ठहरने जा रहे हों तो अब आपको पहले शराब का सेवन नहीं करने का घोषणा पत्र भरना होगा। यही नहीं अगर आप किसी कार्यक्रम या आयोजन के लिए होटल, रेस्टोरेंट, वैंक्वेट हॉल बुक भी कर रहे हैं तो आपको पहले यह घोषणा करनी होगी कि आपके कार्यक्रम में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा।
बिहार : होटल, बैंक्वेट हॉल बुक करने से पहले देना होगा शराब इस्तेमाल नहीं होने का घोषणा पत्र
बिहार : होटल, बैंक्वेट हॉल बुक करने से पहले देना होगा शराब इस्तेमाल नहीं होने का घोषणा पत्र पटना, 20 नवंबर (आईएएनएस)। बिहार की राजधानी पटना में अगर आप किसी भी होटल में ठहरने जा रहे हों तो अब आपको पहले शराब का सेवन नहीं करने का घोषणा पत्र भरना होगा। यही नहीं अगर आप किसी कार्यक्रम या आयोजन के लिए होटल, रेस्टोरेंट, वैंक्वेट हॉल बुक भी कर रहे हैं तो आपको पहले यह घोषणा करनी होगी कि आपके कार्यक्रम में शराब का इस्तेमाल नहीं होगा।

पटना प्रमंडल के सभी होटल, बैंक्वेंट हॉल के मालिक को सीसीटीवी लगाना भी अब अनिवार्य होगा। पटना प्रमंडल के आयुक्त संजय अग्रवाल ने शराबबंदी कानून को लागू करने के लिए अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार को भी शराबबंदी कानून को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है।

पटना के होटल, बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी लगाना भी अब अनिवार्य होगा, जिससे शादी में शामिल लोगों की ऐसी किसी भी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। सीसीटीवी को हमेशा कार्यरत अवस्था में रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे कभी शिकायत मिलने पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा सके तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।

इसके अलावे अनुमंडल क्षेत्र के होटलों, बैक्वेंट हॉलों पर अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस अधिकारी को विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में शादी विवाह का मौसम चल रहा है। प्रशासन का मानना है कि लोग ऐसे अवसरों पर चोरी छिपे शराब का सेवन कर सकते हैं।

बिहार के विभिन्न जिलों में इस महीने के प्रारंभ में कथित तौर पर शराब पीने से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को कड़ाई से पालन करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएनएम

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