जम्मू-कश्मीर ने यात्री कर में 50 फीसदी छूट को मंजूरी दी
Mon, 2 May 2022


यह फैसला वाणिज्यिक परिवहन के ऑपरेटरों की मांग पर लिया गया है, जिन्हें कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी और सार्वजनिक परिवहन नहीं चलने के कारण नुकसान हुआ।
जिन वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने पूर्वोक्त अवधि के लिए यात्री कर पहले ही जमा कर दिया है, उनके द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को अगले वित्तवर्ष की देनदारी, यानी 1, अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की कर वसूली में समायोजित किया जाएगा।
इसके अलावा, वित्तवर्ष 2018-19 से 2021-22 के लिए वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों से बकाया यात्री कर की वसूली 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होकर तिमाही आधार पर चार बराबर किस्तों में की जाएगी।
--आईएएनएस
एसजीके/एएनएम