नई गाइडलाइंस पर डीएम ने पत्रकार को भेजा नोटिस, केंद्र ने लगाई फटकार

नई गाइडलाइंस पर डीएम ने पत्रकार को भेजा नोटिस, केंद्र ने लगाई फटकार

इम्फाल: हाल ही में भारत सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें ऑनलाइन कंटेट को लेकर नए नियम और कानून बनाए गए हैं, जिनमें विशेष सावधानी बरतने की बात कही गई। नई गाइडलाइन के तहत मणिपुर में इम्फाल के डीएम ने एक पत्रकार को नोटिस भेजा है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस कार्रवाई पर हस्तक्षेप करते हुए नोटिस को अतिक्रमण करार दिया। केंद्र ने डीएम से कहा कि आपको कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है।

करेंट अफेयर्स और न्यूज पर आधारित चला रहा था टॉक शो

जानकारी के मुताबिक, मणिपुर में इम्फाल वेस्ट के डीएम नोआराम प्रवीन ने नए नियमों के तहत पहला नोटिस सोशल मीडिया पर टॉक शो चलाने वाले एक पत्रकार को भेजा। पत्रकार सोशल मीडिया के जरिए करेंट अफेयर्स और न्यूज पर आधारित अपना टॉक शो चला रहा था, डीएम को टॉक शो के कुछ पॉइंट्स पर आपत्ति थी। जिस पर उन्होंने पत्रकार को नोटिस भेज दी। वहीं इस कार्रवाई को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अतिक्रमण बताया। इसके बाद पत्रकार को भेजा गया नोटिस वापस ले लिया गया। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस नई गाइडलाइन के तहत आपको यानी जिले के अधिकारियों को कार्रवाई का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। आपको बता दें, नई गाइडलाइन के अनुसार, अगर किसी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक या ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक कंटेट डाला जाता है तो उसे सरकारी आदेश के बाद 24 घंटे के अंदर हटाना होगा।

इस मामले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने मणिपुर के मुख्य सचिव राजेश कुमार को पत्र लिखा है। एक मार्च को भेजे गए पत्र में इम्फाल वेस्ट के डीएम नोआराम प्रवीन सिंह और खन्नासी नीनासी के प्रकाशक का उल्लेख किया गया है। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि जिलाधिकारी ने खन्नासी नीनासी के प्रकाशक से उन मानदंडों को साबित करने के लिए कहा था, जो वेब पत्रकारों के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा तय किए गए हैं। डीएम के नोटिस में जिक्र किया गया है कि अनुपालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी। पत्र में आगे कहा गया कि 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2021 के तहत बनाया गया था। इन नियमों के अनुसार, प्रदेश सरकार के अधिकारियों को किसी तरह की कार्रवाई करने का हक नहीं दिया गया है। प्रकाशक को दिए गए नोटिस को शीघ्र ही वापस लेना होगा। यह पूरी तरह से अतिक्रमण का मामला है। इसके बाद पत्रकार को भेजे गए नोटिस को वापस ले लिया गया।

कैसे कंटेट पर हो सकती है कार्रवाई-

देश विरोधी, देश की अखंडता व संप्रभुता तो प्रभावित करने वाले कंटेट या कंटेट जो राज्य की सुरक्षा के खतरा पैदा करते हों। ऐसे कंटेट जो भारत के मित्र देशों के संबंध के लिए हानिकारक हैं। ऐसे कंटेट जो कि धमकी भरे हों। इसके साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ऐसी कोई भी जानकारी शेयर नहीं करेंगे जो कि नाबालिगों के लिए सही नहीं है। वहीं अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को बताएंगे कि झूठी या फिर अफवाह फैलाने वाली सामग्री को अपलोड, होस्ट, , शेयर, मॉडिफाई, डिस्प्ले, पब्लिश, अपडेट या सेव नहीं कर सकते।

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