अब पेपर किया लीक, तो पुश्तें भी मांगेंगी भीख

Now if the paper is leaked, then the generations will also beg
अब पेपर किया लीक, तो पुश्तें भी मांगेंगी भीख

अब पेपर लीक करने वालों का होगा पत्ता साफ

होगी ऐसी सज़ा की पुश्तें भी रखेंगी याद

सख़्त क़ानून से रुकेंगी पेपर लीक की घटनाएं

हमारे देश में स्टूडेंट्स सालों-साल दिन-रात, सुबह-शाम, दिल लगाकर मेहनत करते हैं

हमारे देश में स्टूडेंट्स सालों-साल दिन-रात, सुबह-शाम, दिल लगाकर मेहनत करते हैं. फिर अचानक खबर आती है कि पेपर लीक हो गया. और पेपर लीक होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि परीक्षा रद्द कर दी जाती है. परीक्षा रद्द होते ही उन स्टूडेंट्स की सारी मेहनत और उम्मीदों पर पानी फिर जाता है. फिर उनमें से कई स्टूडेंट्स डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं. वहीं, कुछ स्टूडेंट्स ग़लत रास्ते पर चलकर पैसा कमाने लगते हैं.

पेपर लीक करवाने वाले शिक्षा माफिया अपनी जेबें मोटी करते हैं

पेपर लीक करवाने वाले शिक्षा माफिया अपनी जेबें मोटी करते हैं और स्टूडेंट्स हाथ मलते रह जाते हैं. ये सब कुछ हमारे देश में काफी अर्से से होता चला आया है, लेकिन अब नहीं होगा.क्योंकि एंटी पेपर लीक कानून ऐसा होने नहीं देगा. पेपर लीक की घटनाओं पर सवालों के घेरे में दिख रही मोदी सरकार अब एक्शन में आ गई है. Educational institutes में Admission और Jobs में Recruitment के लिए होने वाले सभी Competitive Exams में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नया कानून लागू कर दिया है.

सी साल फरवरी में पेपर लीक कानून पास हुआ था

आपको याद दिला दें कि इसी साल फरवरी में पेपर लीक कानून पास हुआ था और अब सरकार ने इसकी Notification जारी कर दी है, जिसे 'लोक परीक्षा कानून 2024' यानी 'Public Examination Act 2024' नाम दिया गया है.तो चलिए अब एंटी पेपर लीक लॉ क्या है और इसके प्रावधान क्या है, आइए तफ़्सील से चर्चा कर लेते हैं.

दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी

एंटी पेपर लीक कानून, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा एक ऐसा कानून है जो पेपर को लीक होने से रोकेगा. दरअसल, पेपर लीक से लेकर एग्जाम में डमी कैंडिडेट बिठाने को लेकर कड़ी सज़ाओं का प्रावधान है. इस कानून के मुताबिक, पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने के बाद मुलाज़िम को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट के प्लेस पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा.. गर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा... वहीं, इंस्टिट्यूट की प्रॉपर्टी भी सीज़ की जा सकती है. सरकार की तरफ से जारी की गई नोटिफिकेशन में Indian Judicial Code का ज़िक्र किया गया है लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता के प्रावधान इसके लागू होने तक प्रभावी रहेंगे. संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होने वाले हैं.

एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया

अब आप सोच रहे होंगे कि वो उम्मीदवार जो परीक्षा देंगे उन पर भी इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी... बिल्कुल, आपका ये सवाल बिल्कुल वाजिब है. Competitive exams में शामिल Candidates को इस कानून के दायरे में शामिल नहीं किया गया है और उन पर कोई कार्रवाई का प्रावधान फिलहाल नहीं है.आपको  बता दें कि संसद में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इसकी जानकारी दी थी. तब उन्होंने कहा था कि एंटी पेपर लीक कानून का मकसद सभी सार्वजनिक परीक्षाओं में Transparency लाना और धांधली करके युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को रोकना है. इसलिए, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है.

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