सुप्रीम कोर्ट ने नाविका कुमार के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर किए
न्यायमूर्ति एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि नाविका कुमार के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर मामले में लीड एफआईआर होगी।
पीठ ने नविका कुमार के खिलाफ 8 सप्ताह तक किसी ऐक्शन पर रोक लगा दी है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट सामग्री एकत्र करने के लिए स्वतंत्र होगी और नाविका कुमार एफआईआर रद्द करने की राहत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं।
न्यूज एंकर नविका कुमार ने चैनल पर डिबेट के सिलसिले में दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली में एफआईआर को एक साथ कर दिया है और दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।
--आईएएनएस
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